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इलेक्टोरल बांड्स मामले पर 10 अप्रैल को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

Fri, 05 Apr 2019 03:04 PM IST
आसिम खान भाषा, नई दिल्ली
भाषा, नई दिल्ली Published by: आसिम खान Updated Fri, 05 Apr 2019 03:04 PM IST
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supreme court will hear Electoral Bonds case on April 10
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो) - फोटो : PTI

उच्चतम न्यायालय ने इलेक्टोरल बांड्स योजना के संचालन पर अंतरिम स्थगनादेश देने से शुक्रवार को मना करते हुए याचिकाकर्ता से कहा कि वह इसके लिए उचित अर्जी दाखिल करे। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इस मुद्दे पर विस्तार से सुनवाई करने की आवश्यकता है, इसलिए इस मामले की अगली सुनवाई 10 अप्रैल को की जाएगी। 

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एक स्वयंसेवी संगठन (एनजीओ) एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (एडीआर) ने इस मामले में याचिका दायर की है। याचिककर्ता की तरफ से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया कि राजनीतिक दलों को गुमनाम लोग करोड़ों रूपये का चंदा दे रहे हैं और 95 फीसदी बांड्स एक ही दल को दिए गए हैं और वह भी सत्तारूढ़ पार्टी को। 
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केंद्र का पक्ष रखते हुए अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि इलेक्टोरल बांड्स योजना को इसलिए लाया गया था ताकि राजनीतिक दलों को मिलने वाले काले धन के प्रवाह को रोक जा सके। अदालत ने कहा, हम इस मामले को दस अप्रैल को सुनेंगे।

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