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Supreme Court: अदालत ने सेना के जवान को चेताया, कहा- शादी नहीं की तो ‘वाइफ’ और ‘लाइफ’ दोनों से हाथ धो बैठोगे

Fri, 23 Dec 2022 06:50 AM IST
वीरेंद्र शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: वीरेंद्र शर्मा Updated Fri, 23 Dec 2022 06:50 AM IST
सार

जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस वि्रकम नाथ की पीठ ने आरोपी मान सिंह (परिवर्तित नाम) को अग्रिम जमानत देते हुए कहा है कि सुनवाई की अगली तारीख से पहले अगर वह उस महिला से शादी नहीं करता है तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे।

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Supreme Court warned soldier that if not marry the woman he will lose both wife and life
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : Social Media

विस्तार

शादी का झांसा देकर एक महिला से संबंध बनाने के आरोपी सैनिक को सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत देते हुए हुए चेताया है कि अगर उसने उस महिला के साथ शादी नहीं की तो उसे ‘वाइफ’ और लाइफ, दोनों से हाथ धोना पड़ेगा।
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जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस वि्रकम नाथ की पीठ ने आरोपी मान सिंह (परिवर्तित नाम) को अग्रिम जमानत देते हुए कहा है कि सुनवाई की अगली तारीख से पहले अगर वह उस महिला से शादी नहीं करता है तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। पीठ ने पाया कि महिला भी आरोपी जवान से शादी करने के लिए तैयार है। पीठ ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख जनवरी के आखिरी हफ्ते तय की है। अग्रिम जमानत के लिए सिंह ने पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन वहां से राहत नहीं मिलने के बाद उसने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
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याचिकाकर्ता के वकील की दलील, छुट्टी नहीं मिली इसलिए नहीं कर सका शादी  
पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील के इस तर्क पर भी गौर किया कि उसका मुवक्किल सेना में है और छुट्टी नहीं मिल पाने के कारण वह शादी नहीं कर सका। वकील ने बताया कि वह इसी महीने छुट्टी पर घर आने वाला है। इस पर पीठ ने कहा, हम यही उम्मीद करते हैं कि अगली तारीख से पहले दोनों की शादी हो जाएगी।
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फोन कॉल नहीं उठाने पर पीड़िता ने थाने में दर्ज कराई शिकायत
पीड़िता के घरवाले सिंह से बात करना चाहते थे। लड़की व उसके घरवालों की ओर से कई फोन कॉल भी किए गए, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। थक हारकर महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराई।
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