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Hindi News ›   India News ›   Supreme Court: Vikas Dubey's wife is not relieved from the Supreme Court, the petition for cancellation of the case dismissed

सुप्रीम कोर्ट: विकास दुबे की पत्नी को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, मामला निरस्त करने की याचिका खारिज  

Mon, 29 Nov 2021 09:49 PM IST
अभिषेक दीक्षित राजीव सिन्हा, अमर उजाला, नई दिल्ली
राजीव सिन्हा, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अभिषेक दीक्षित Updated Mon, 29 Nov 2021 09:49 PM IST
सार

गत एक अक्तूबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एफआईआर निरस्त करने की ऋचा की याचिका खारिज कर दी थी जिसके बाद उसने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका दायर की थी।

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Supreme Court: Vikas Dubey's wife is not relieved from the Supreme Court, the petition for cancellation of the case dismissed
विकास दुबे (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने खुद पर दर्ज फर्जीवाड़े के मुकदमे को निरस्त करने की मांग की थी। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने ऋचा को राहत देने से इनकार कर दिया और आत्मसमर्पण के लिए सात दिन का समय दिया है। 

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नौकर की मर्जी के बगैर उसके सिम कार्ड का इस्तेमाल करने के कारण ऋचा के खिलाफ आईपीसी की धारा-419 व 420 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। गत एक अक्तूबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एफआईआर निरस्त करने की ऋचा की याचिका खारिज कर दी थी जिसके बाद उसने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका दायर की थी।

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