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SC: 'हमने आपको जमानत दी और अगले दिन आप मंत्री बन गए!' सुप्रीम कोर्ट ने सेंथिल बालाजी से जताई नाराजगी

Mon, 02 Dec 2024 03:14 PM IST
नितिन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: नितिन गौतम Updated Mon, 02 Dec 2024 03:14 PM IST
सार

बालाजी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी अदालत में पेश हुए। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि, 'हमने आपको जमानत दी और कुछ दिनों बाद आप मंत्री बन गए। कोई भी व्यक्ति ये सोच सकता है कि अब वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री के रूप में गवाहों पर दबाव होगा। ये क्या हो रहा है?' 

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supreme court upset over senthil balaji become minister after getting bail on cash for job money laundering ca
Supreme Court - फोटो : ANI

विस्तार

डीएमके नेता वी सेंथिल बालाजी को कैश-फॉर-जॉब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत मिलने के कुछ दिनों बाद तमिलनाडु सरकार में मंत्री बनाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने भी हैरानी जताई। सोमवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गवाहों पर दबाव बनाने की आशंका जताने वाली याचिका पर सुनवाई की सहमति दे दी। हालांकि, जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने बालाजी को जमानत देने के सुप्रीम कोर्ट के 26 सितंबर के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। 
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सेंथिल बालाजी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें
बालाजी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी अदालत में पेश हुए। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि, 'हमने आपको जमानत दी और कुछ दिनों बाद आप मंत्री बन गए। कोई भी व्यक्ति ये सोच सकता है कि अब वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री के रूप में गवाहों पर दबाव होगा। ये क्या हो रहा है?' न्यायमूर्ति ओका ने आगे कहा कि अदालत जमानत के फैसले पर कोई नोटिस जारी नहीं करेगी, लेकिन इस पर सुनवाई होगी कि क्या अब गवाहों पर दबाव होगा। पीठ ने इस मामले पर सुनवाई के लिए 13 दिसंबर की तारीख तय की है। 
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एक साल जेल में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट से मिली थी जमानत
गौरतलब है कि कैश फॉर जॉब घोटाले के शिकायतकर्ताओं में से एक के विद्या कुमार ने ताजा याचिका दायर की है और इस बात पर सवाल उठाए कि जमानत मिलने के तुरंत बाद बालाजी को कैबिनेट मंत्री बना दिया गया। सर्वोच्च अदालत ने बीती 26 सितंबर को ही डीएमके के नेता सेंथिल बालाजी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दी थी। जमानत मिलने के तुरंत बाद 29 सितंबर को सेंथिल बालाजी को फिर से डीएमके सरकार में कैबिनेट मंत्री बना दिया गया। तमिलनाडु की करूर सीट से विधायक सेंथिल बालाजी को बीते साल 14 जून को ईडी ने गिरफ्तार किया था। बालाजी पर साल 2011 से 2015 के बीच एआईएडीएमके सरकार में परिवहन मंत्री रहने के दौरान पैसे लेकर लोगों को नौकरी देने का आरोप लगा। ईडी ने इस मामले में बालाजी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। 
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