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Supreme Court: लावारिस कुत्तों से जुड़े मामले पर अदालत में सुनवाई कल; 'डिजिटल अरेस्ट' केस के लिए 2 जजों की पीठ

Sun, 26 Oct 2025 05:31 AM IST
ज्योति भास्कर न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली। Published by: ज्योति भास्कर Updated Sun, 26 Oct 2025 05:31 AM IST
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Supreme Court Updates stray dog case hearing two judges bench for digital arrest case apex court hindi News
सुप्रीम कोर्ट (फाइल) - फोटो : अमर उजाला / एएनआई

सुप्रीम कोर्ट सोमवार को दिवाली की छुट्टियों के बाद कामकाज शुरू करते हुए लावारिस कुत्तों की समस्या और बढ़ते डिजिटल गिरफ्तारी अपराध से जुड़े स्वत: संज्ञान मामलों की सुनवाई करेगा। दोनों मामलों को गंभीर मुद्दा बताते हुए शीर्ष अदालत ने इन पर विचार करने की शुरुआत की है।

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जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बगची की पीठ डिजिटल गिरफ्तारी मामले में सुनवाई करेगी। 17 अक्तूबर को मामले की सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रथम दृष्टया, न्यायिक दस्तावेजों की जालसाजी, साइबर जबरन वसूली और निर्दोष लोगों, विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों की साइबर गिरफ्तारी से जुड़े आपराधिक उद्यम की पूरी सीमा का पता लगाने के लिए केंद्र और राज्य पुलिस के बीच समन्वित प्रयासों के साथ अखिल भारतीय स्तर पर कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है। ब्यूरो
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जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की तीन सदस्यीय पीठ में सुनवाई
अदालत ने इस मामले में केंद्र, सीबीआई और अन्य से जवाब मांगा है। अदालत ने कहा था कि इस तरह के अपराध न्यायिक प्रणाली में जनता के विश्वास की बुनियाद पर प्रहार करते हैं। वहीं जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की तीन सदस्यीय पीठ लावारिस कुत्तों के मामले को सुनेगी।
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अगस्त महीने में पारित आदेश में दिए थे अहम निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त को लावारिस कुत्तों के के मामले का दायरा दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) की सीमाओं से आगे बढ़ाते हुए निर्देश दिया था कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस मामले में पक्ष बनाया जाए। स्वतः संज्ञान मामले के अलावा, इस मुद्दे से संबंधित चार अलग-अलग याचिकाएं भी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हैं।

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