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Supreme Court: पत्रकारों से मारपीट किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, मध्य प्रदेश सरकार को जारी किया नोटिस
Wed, 04 Jun 2025 11:47 AM IST
बशु जैन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: बशु जैन
Updated Wed, 04 Jun 2025 11:47 AM IST
सार
मध्य प्रदेश में रेत माफिया के खिलाफ रिपोर्टिंग करने पर पत्रकारों से मारपीट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है।
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
विस्तार
मध्य प्रदेश में पत्रकारों से मारपीट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने रेत माफिया पर रिपोर्टिंग करने के लिए पुलिस स्टेशन में पत्रकारों से मारपीट मामले में मध्य प्रदेश को नोटिस जारी किया है।
न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने पत्रकार शशिकांत गोयल और अमरकांत सिंह चौहान द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई और मध्य प्रदेश को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। याचिकाकर्ताओं के वकील ने पीठ से कहा कि याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया जाए। पीठ ने कहा कि दूसरे पक्ष को जवाब देने दीजिए। राज्य को भी तथ्य पेश करने दीजिए। कोर्ट याचिका पर नोटिस जारी किया और नौ जून को अगली सुनवाई तय की।
28 मई को दिल्ली उच्च न्यायालय ने पत्रकार अमरकांत चौहान को सुरक्षा प्रदान की थी। उन्होंने दावा किया था कि भिंड के पुलिस अधीक्षक ने कथित रूप से की उनकी पिटाई की। इससे उनकी जान को खतरा है। उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस को चौहान को दो महीने तक सुरक्षा देने का निर्देश दिया था।
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न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने पत्रकार शशिकांत गोयल और अमरकांत सिंह चौहान द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई और मध्य प्रदेश को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। याचिकाकर्ताओं के वकील ने पीठ से कहा कि याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया जाए। पीठ ने कहा कि दूसरे पक्ष को जवाब देने दीजिए। राज्य को भी तथ्य पेश करने दीजिए। कोर्ट याचिका पर नोटिस जारी किया और नौ जून को अगली सुनवाई तय की।
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28 मई को दिल्ली उच्च न्यायालय ने पत्रकार अमरकांत चौहान को सुरक्षा प्रदान की थी। उन्होंने दावा किया था कि भिंड के पुलिस अधीक्षक ने कथित रूप से की उनकी पिटाई की। इससे उनकी जान को खतरा है। उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस को चौहान को दो महीने तक सुरक्षा देने का निर्देश दिया था।
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