फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Supreme court told center to ensure the safety of couples from khap panchayats

दो बालिगों को अपनी मर्जी से शादी करने का अधिकार, तीसरा नहीं दे सकता दखल : SC

Mon, 05 Feb 2018 01:08 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Mon, 05 Feb 2018 01:08 PM IST
विज्ञापन
Supreme court told center to ensure the safety of couples from khap panchayats

ऑनर किलिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (5 फरवरी) को एक बार फिर सख्त  कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने खाप पंचायतों द्वारा कानून अपने हाथ में लेने की वजह से खरी खोटी सुनाई है। कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि वह जोड़े को इन खाप कार्रवाईयों से बचाए।

विज्ञापन


मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा ने मामले की सुनवाई के दौरान साफ-साफ कहा कि अगर कोई दो वयस्‍क शादी करते हैं, तो कोई भी तीसरा व्यक्ति दखल नहीं दे सकता, चाहे वह परिवार वाला हो या समाज या फिर और कोई। खाप मामले में अगली सुनवाई 16 फरवरी को होगी। 
विज्ञापन


सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह एक उच्चस्तरीय समिति बनाने पर विचार कर रहा है जिसके तहत अंतरजातीय और अंतरधर्म में शादी करने वाले जोड़े की सुरक्षा सुनिश्चित किया जा सकेगा। साथ ही यह समिति जोड़े को खाप पंचायतों, अभिभावकों और रिश्तेदारों की सभी तरह की हिंसा से सुरक्षित रखने का काम करेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन


इससे पहले भी कोर्ट ने खाप पंचायतों के खिलाफ अपना कड़ा रुख दिखाते हुए कहा था- खाप पंचायत या किसी को भी हक नहीं है कि वो बालिग जोड़े को लव मैरिज करने से रोके और न ही उस शादी पर सवाल उठा सके। इसके अलावा कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए थे कि अगर वे खाप पंचायतों को बैन नहीं करती है तो कोर्ट को कदम उठाने पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट शक्तिवाहिनी संगठन की याचिका पर सुनवाई कर रहा है इस याचिका में ऑनर किलिंग जैसे मामलों पर रोक लगाने  की मांग को लेकर गाइडलाइन तैयार करने की मांग की गई है। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed