फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Supreme court to list plea of Tarun Tejpal for in-camera hearing in sexual assault case

यौन उत्पीड़न मामला: कैमरे की निगरानी में तरुण तेजपाल की याचिका पर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट हुआ तैयार

Tue, 01 Feb 2022 03:26 PM IST
संजीव कुमार झा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: संजीव कुमार झा Updated Tue, 01 Feb 2022 03:26 PM IST
सार

तहलका पत्रिका के पूर्व प्रधान संपादक तेजपाल पर नवंबर 2013 में गोवा में एक पांच सितारा होटल की लिफ्ट में अपनी एक महिला सहयोगी के यौन उत्पीड़न करने का आरोप था और मई 2021 में एक सत्र अदालत ने उन्हें बरी कर दिया था। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट की गोवा पीठ में इस फैसले को चुनौती दी थी।

विज्ञापन
Supreme court to list plea of Tarun Tejpal for in-camera hearing in sexual assault case
tarun tejpal - फोटो : social media

विस्तार

यौन उत्पीड़न मामले में तहलका पत्रिका के पूर्व मुख्य संपादक तरुण तेजपाल की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। तरुण तेजपाल ने इस याचिका की सुनवाई कैमरे की निगरानी में करने की गुहार लगाई थी जिससे विवाद हो गया था और इस केस से दो जजों ने खुद को अलग कर लिया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना और जस्टिस एएस बोपन्ना और हेमा कोहली की पीठ ने कहा कि वह मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। 

विज्ञापन


सोमवार को होनी थी सुनवाई लेकिन दो जजों ने खुद को कर लिया था अलग
इस मामले में सोमवार को न्यायाधीश ललित की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने सुनवाई होनी थी। इस पीठ में न्यायाधीश पीएस नरसिंहा और एस रवींद्र भट्ट भी शामिल थे। न्यायाधीश नरसिंहा ने कहा कि न्यायाधीश ललित मामले की सुनवाई नहीं करेंगे। इससे पहले न्यायाधीश एल नागेश्वर राव ने भी इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग करने का फैसला लिया था।
विज्ञापन


ट्रायल कोर्ट ने सभी आरोपों में किया था बरी
तरुण तेजपाल ने अपनी अपील में यौन उत्पीड़न के मामले में अपनी दोष मुक्ति के खिलाफ गोवा सरकार की ओर से दाखिल की गई याचिका पर इन कैमरा सुनवाई करने की मांग की है। 21 मई 2021 को गोवा में एक ट्रायल कोर्ट ने तेजपाल को उनके खिलाफ सभी आरोपों से बरी कर दिया था। इनमें एक महिला सहकर्मी से यौन उत्पीड़न का आरोप भी शामिल था।
विज्ञापन
विज्ञापन


दोष मुक्ति के खिलाफ गोवा पुलिस की ओर से याचिका दाखिल की थी। तेजपाल ने इस याचिका पर इन कैमरा सुनवाई की मांग की थी लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी इस मांग को अस्वीकार कर दिया था। तरुण तेजपाल पर सात नवंबर 2013 को गोवा में एक होटल की लिफ्ट में और आठ नवंबर 2013 को एक तत्कालीन सहयोगी का यौन उत्पीड़न करने का आरोप था।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed