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सेना में महिलाओं के लिए कमीशन पर जल्द फैसला ले सरकार, वरना हम आदेश देंगे: सुप्रीम कोर्ट
Tue, 19 Nov 2019 08:18 PM IST
Nilesh Kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Nilesh Kumar
Updated Tue, 19 Nov 2019 08:18 PM IST
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परेड करती महिला जवान (फाइल फोटो)
- फोटो : PTI
आठ महिला सेना अधिकारियों के स्थाई कमीशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सेना से कहा है कि वह अविलंब इस पर फैसला ले। आठ महिला अधिकारियों ने साल 2010 में सुप्रीम कोर्ट से उनके अवशोषण पर रोक लगाने के लिए संपर्क किया था। अगले नौ सालों में सरकार स्थाई कमीशन देने को सहमत हो गई, लेकिन कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाली महिला अधिकारियों को छोड़ दिया गया था।
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सुप्रीम कोर्ट ने सेना से कहा कि हम चाहें तो आदेश पास कर सकते हैं, लेकिन इसका श्रेय लेने का मौका हम आपको दे रहे हैं। मालूम हो कि सेना की 10 शाखाओं में महिला अधिकारियों को स्थाई कमीशन देने का निर्णय लिया गया था, जहां महिलाओं को लघु सेवा आयोग या एसएससी के लिए शामिल किए जाने के बाद डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली पीठ ने यह बात कही।
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महिला अधिकारियों की ओर से अधिवक्ता एश्वर्या भट्टी ने कोर्ट से कहा कि महिला अधिकारियों को स्थाई कमीशन देने का निर्णय उन महिलाओं के लिए नहीं है जो इसके लिए लड़ीं। पीठ ने केंद्र के कानून अधिकारी संजय जैन से कहा कि वे अगले गुरुवार को वह इस पर अपना सकारात्मक पक्ष लेकर आएं।
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