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त्रिपुरा हिंसा: सुप्रीम कोर्ट का आदेश- पत्रकारों के खिलाफ पुलिस की आगे की कार्यवाही पर लगे रोक

Wed, 08 Dec 2021 11:45 AM IST
संजीव कुमार झा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: संजीव कुमार झा Updated Wed, 08 Dec 2021 11:45 AM IST
सार

बांग्लादेश में सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में विश्व हिंदू परिषद की एक रैली के दौरान त्रिपुरा के कई इलाकों में तोड़फोड़ और आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया था।

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Supreme Court stays proceedings arising out of FIRs registered by Tripura police against two journalists over their reports on communal violence in the state
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : Social Media

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को त्रिपुरा में सांप्रदायिक हिंसा पर रिपोर्टिंग करने वाले दो पत्रकारों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी से आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में त्रिपुरा पुलिस को नोटिस भी जारी किया है। गौरतलब है कि नवंबर महीने में बांग्लादेश में सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में विश्व हिंदू परिषद की एक रैली के दौरान त्रिपुरा के कई हिस्सों में तोड़फोड़ और आगजनी की घटना सामने आई थी। जानकारी के अनुसार इस दौरान मस्जिद को भी आग लगाई गई, लेकिन इस आरोप को भी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने फर्जी बताया था।

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शनिवार को भी सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डाला गया
वहीं त्रिपुरा स्टेट राइफल्स (टीएसआर) के जवान को मौत की सजा देने की मांग करने वाले कई सोशल मीडिया पोस्ट के बाद त्रिपुरा पुलिस ने रविवार को राज्य के नागरिकों से नफरत फैलाने वाले भाषणों या संदेशों को साझा और प्रसारित नहीं करने की अपील की। 

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