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Supreme Court: नोएडा और दिल्ली जल बोर्ड को सुप्रीम कोर्ट से राहत, एनजीटी के जुर्माने पर लगाई रोक

Mon, 28 Nov 2022 05:12 PM IST
अभिषेक दीक्षित पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: अभिषेक दीक्षित Updated Mon, 28 Nov 2022 05:12 PM IST
सार

कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। इस नोटिस का जवाब आठ सप्ताह में देना होगा। कोर्ट ने कहा कि अगले आदेश तक नोएडा और डीजेबी पर जुर्माना लगाने के एनजीटी के आदेश पर रोक रहेगी।

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Supreme Court stays NGT orders imposing fines on NOIDA DJB over untreated waste Latest News Update
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : amar ujala

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा पर 100 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने वाले एनजीटी के आदेश पर रोक लगा दी है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने कोंडली सिंचाई नहर में अनुपचारित मलजल प्रवाहित करने पर रोक लगाने में नाकाम रहने पर यह कार्रवाई की थी।

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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड पर 50 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने के एनजीटी के आदेश पर भी रोक लगा दी है। NGT ने यह जुर्माना अनुपचारित मलजल यमुना नदी में गिराने पर रोक लगाने में नाकाम रहने पर लगाया था।
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कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। इस नोटिस का जवाब आठ सप्ताह में देना होगा। कोर्ट ने कहा कि अगले आदेश तक नोएडा और डीजेबी पर जुर्माना लगाने के एनजीटी के आदेश पर रोक रहेगी।

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