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सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में शराब बिक्री की दी मंजूरी, हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

Fri, 15 May 2020 03:09 PM IST
अनवर अंसारी पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: अनवर अंसारी Updated Fri, 15 May 2020 03:09 PM IST
सार

  • सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में शराब की बिक्री की अनुमति दे दी है
  • कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है

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Supreme Court stays Madras High Court order, allows sale of liquor in Tamil Nadu
supreme court - फोटो : ANI

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 महामारी पर अंकुश पाने के लिए जारी दिशानिर्देशों के उल्लंघन के आधार पर शराब की दुकानें बंद करने का तमिलनाडु सरकार को निर्देश देने संबंधी मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर शुक्रवार को रोक लगा दी। शीर्ष अदालत के इस आदेश के बाद तमिलनाडु में एक बार फिर से शराब की दुकानें खुल सकती हैं।

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न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूति बी आर गवई की पीठ ने सरकारी फर्म तमिलनाडु राज्य विपणन निगम की अपील पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय के आठ मई के आदेश पर रोक लगाई।
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राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता योगेश कन्ना ने बताया कि इस अपील पर पीठ ने राज्य में शराब की दुकानें बंद करने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी किए हैं।

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