{"_id":"61534ec48ebc3e0bbe4f64ab","slug":"supreme-court-stays-death-sentence-of-the-killers-of-three-dalits","type":"story","status":"publish","title_hn":"सुप्रीम कोर्ट का फैसला: तीन दलितों के हत्यारे की फांसी की सजा पर रोक","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
सुप्रीम कोर्ट का फैसला: तीन दलितों के हत्यारे की फांसी की सजा पर रोक
Tue, 28 Sep 2021 10:50 PM IST
Amit Mandal
एजेंसी, नई दिल्ली।
एजेंसी, नई दिल्ली।
Published by: Amit Mandal
Updated Tue, 28 Sep 2021 10:50 PM IST
सार
बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले में 2 दिसंबर 2019 को पांच में से चार दोषियों की मौत की सजा को बरकरार रखा था।
विज्ञापन
सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : ani
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के सोनाई गांव में अंतर्जातीय प्रेम प्रसंग को लेकर तीन दलितों की हत्या के दोषी की फांसी की सजा पर मंगलवार को रोक लगा दी। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने दोषी संदीप माधव की याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए उसे राहत दी।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले में 2 दिसंबर 2019 को पांच में से चार दोषियों की मौत की सजा को बरकरार रखा था। एक दोषी को रिहा कर दिया गया था। जनवरी 2018 में नासिक की सत्र न्यायालय ने छह लोगों को मौत की सजा सुनाई थी। इन सभी ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और सुनवाई के दौरान एक की मौत हो गई थी।
विज्ञापन
बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले में 2 दिसंबर 2019 को पांच में से चार दोषियों की मौत की सजा को बरकरार रखा था। एक दोषी को रिहा कर दिया गया था। जनवरी 2018 में नासिक की सत्र न्यायालय ने छह लोगों को मौत की सजा सुनाई थी। इन सभी ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और सुनवाई के दौरान एक की मौत हो गई थी।
विज्ञापन