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सुप्रीम कोर्ट: मीडिया वन चैनल को अंतरिम राहत, केंद्र का प्रतिबंध हटाया, प्रसारण जारी रखने की मिली अनुमति

Tue, 15 Mar 2022 05:53 PM IST
गौरव पाण्डेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: गौरव पाण्डेय Updated Tue, 15 Mar 2022 05:53 PM IST
सार

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए मीडिया वन चैनल का लाइसेंस रद्द कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ चैनल ने केरल हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी जिसे खारिज कर दिया गया था। अब चैनल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

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Supreme Court stays Centre order of banning operations of Malayalam News channel Media One
Supreme Court - फोटो : PTI

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मलयालम समाचार चैनल 'मीडिया वन' को अंतरिम राहत देते हुए चैनल पर केंद्र सरकार की ओर से लगाए गए प्रतिबंध को रद्द कर दिया और प्रसारण जारी रखने की अनुमति दे दी।

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न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने उसी आधार पर मीडिया वन चैनल को काम जारी रखने की अनुमति दी जिस आधार पर चैनल सुरक्षा क्लीयरेंस वापस लिए जाने से पहले काम कर रहा था।
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पीठ ने अगले दो सप्ताह के अंदर एक जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश भी दिया।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने अदालत को बताया कि कई लोग अपनी नौकरियां खो रहे हैं और अगर इस तरह के फैसलों को अनुमति दी गई तो देश में कोई मीडिया चैनल सुरक्षित नहीं बचेगा।
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केरल हाईकोर्ट के आदेश को दी है चुनौती
सुप्रीम कोर्ट जिस याचिका पर सुनवाई कर रही थी वह मीडिया वन ने केरल हाईकोर्ट के एक आदेश को चुनौती देते हुए दाखिल की है। हाईकोर्ट ने समाचार चैनल के लाइसेंस को रद्द करने के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के आदेश को बरकरार रखा था। 

मंत्रालय ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए चैनल का लाइसेंस रद्द कर दिया था। पीठ अब शुक्रवार को इस याचिका पर सुनवाई करेगी। 

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