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सुप्रीम कोर्ट: एनडीटीवी के प्रोमोटरों के खिलाफ तीन सितंबर तक कार्रवाई पर रोक
Sat, 28 Aug 2021 03:04 AM IST
Jeet Kumar
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली।
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली।
Published by: Jeet Kumar
Updated Sat, 28 Aug 2021 03:04 AM IST
सार
पीठ ने सॉलिसिटर जनरल के अनुरोध को स्वीकार कर लिया लेकिन कहा कि इस दौरान कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए
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Supreme Court
- फोटो : ANI
विस्तार
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) से कहा है कि वह एनडीटीवी के प्रवर्तकों प्रणय रॉय और राधिका रॉय के खिलाफ तीन सितंबर तक कोई कठोर कार्रवाई न करे।
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मामला शेयरधारकों से ऋण समझौते की जानकारी छुपाकर प्रतिभूति मानदंडों के कथित उल्लंघन से जुड़ा है।
सुनवाई की शुरुआत में चीफ जस्टिस एनवी रमण की अध्यक्षता वाली पीठ से सेबी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मामले को अगले शुक्रवार तक के लिए स्थगित करने का अनुरोध किया।
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दूसरे पक्ष ने भी इसके लिए सहमति दे दी। पीठ ने सॉलिसिटर जनरल के अनुरोध को स्वीकार कर लिया लेकिन कहा कि इस दौरान कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।
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