फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Supreme Court slams Delhi Government for Delay in decision on petition of 114 convicts

Supreme Court: आतंकी सहित 114 दोषियों की माफी याचिका के फैसले में देरी, दिल्ली सरकार को फटकार

Sun, 14 Jan 2024 06:09 AM IST
जलज मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: जलज मिश्रा Updated Sun, 14 Jan 2024 06:09 AM IST
सार

एडिशनल सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी ने कोर्ट को बताया कि गफूर समेत 114 दोषियों की समयपूर्व रिहाई पर विचार के लिए 21 दिसंबर को सजा समीक्षा बोर्ड की बैठक हुई थी। इसके मिनट्स का मसौदा उपराज्यपाल को देने के लिए दिल्ली सरकार के गृह विभाग को भेजा गया है।

विज्ञापन
Supreme Court slams Delhi Government for Delay in decision on petition of 114 convicts
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : Social Media

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने देश के खिलाफ जंग की साजिश में उम्रकैद की सजा काट रहे जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी गफूर समेत 114 दोषियों की माफी याचिका पर निर्णय लेने में देरी पर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने 14 वर्ष से अधिक सजा काट चुके उम्रकैद के दोषियों की माफी याचिका यंत्रवत खारिज करने के लिए राज्यों की आलोचना की।

विज्ञापन

एडिशनल सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी ने कोर्ट को बताया कि गफूर समेत 114 दोषियों की समयपूर्व रिहाई पर विचार के लिए 21 दिसंबर को सजा समीक्षा बोर्ड की बैठक हुई थी। इसके मिनट्स का मसौदा उपराज्यपाल को देने के लिए दिल्ली सरकार के गृह विभाग को भेजा गया है।

विज्ञापन

कहा-आदेश का पूर्ण उल्लंघन
इस पर पीठ ने कहा, आप जो कर रहे हैं वह शीर्ष कोर्ट के 11 दिसंबर के आदेश का पूर्ण उल्लंघन है। आपने यह स्पष्ट नहीं किया कि आप किस छूट नीति का पालन कर रहे हैं। जब छूट देने की बात आती है, तो सभी राज्य सरकारें बिना विचार किए छूट के पहले आवेदन को नामंजूर कर देती हैं। शीर्ष कोर्ट ने 114 माफी याचिकाओं पर निर्णय के लिए सरकार को दो सप्ताह का समय दिया है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed