फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Supreme Court seeks response from government on petition to hold elections together in the country

देश में एक साथ चुनाव कराने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा

Sat, 14 Oct 2017 02:06 AM IST
एजेंसी, नई दिल्ली
एजेंसी, नई दिल्ली Updated Sat, 14 Oct 2017 02:06 AM IST
विज्ञापन
 Supreme Court seeks response from government on petition to hold elections together in the country
सुप्रीम कोर्ट
लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ कराने के लिए केंद्र व चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया है। याचिका में दावा किया गया है कि एक साथ चुनाव कराने से जनता के पैसे और श्रमबल की बचत होगी।
विज्ञापन


चीफ जस्टिस दिपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविलकर और डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने दिल्ली भाजपा के नेता अश्विनी उपाध्याय की याचिका को उसके सामने लंबित इसी तरह की एक अन्य याचिका के साथ संलग्न कर दिया। 
विज्ञापन


याचिका में अधिकारियों को मतों की गणना के लिए ‘टोटलाइजर’ का इस्तेमाल करने का आदेश देने की भी मांग की गई है। यह एक ऐसा डिवाइस है जिसकी मदद से 14 पोलिंग बूथों पर पड़े मतों को एक साथ गिना जा सकता है। 
विज्ञापन
विज्ञापन


याचिका में चुनाव नियमों का आचरण, 1961 का हवाला दिया गया है, जिसके तहत ईवीएम में दर्ज मतों को पोलिंग स्टेशन के आधार पर गिना जाता है। याचिका में कहा गया है कि इससे ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि विभिन्न जगहों अथवा पॉकेट्स में पड़े वोटों के पैटर्न का पता सभी को लग जाता है। 


याचिकाकर्ता ने यह प्रस्ताव भी दिया है कि पोस्ट ऑफिस को वोटर रजिस्ट्रेशन एवं वेरिफिकेशन के लिए नोडल एजेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इससे न सिर्फ दोहराव और भ्रम की स्थिति दूर होगी बल्कि बड़े पैमाने पर जनता का पैसा और श्रमबल भी बचेगा। याचिका में ज्यादा संख्या में मतदान के लिए कई अन्य देशों की तरह चुनाव रविवार को कराए जाने की भी मांग की गई है। 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed