फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Supreme Court seeks response from Center on petition related to permission for surgery to Ayurvedic doctor

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने आयुर्वेदिक डॉक्टर को सर्जरी की अनुमति से जुड़ी याचिका पर केंद्र से मांगा जवाब

Tue, 20 Sep 2022 03:40 AM IST
देव कश्यप अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली।
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली। Published by: देव कश्यप Updated Tue, 20 Sep 2022 03:40 AM IST
सार

एएमसी ने याचिका में केंद्र को धारा 34 (प्रैक्टिशनरों के अधिकारों) में किए गए बदलावों को रद्द करने का निर्देश देने की मांग की है। साथ ही आयुर्वेदिक चिकित्सा में पोस्ट ग्रेजुएट चिकित्सकों को दी गई 58 तरह की सर्जिकल प्रक्रियाएं करने की अनुमित को भी रद्द करने की मांग की है।

विज्ञापन
Supreme Court seeks response from Center on petition related to permission for surgery to Ayurvedic doctor
Supreme Court - फोटो : ANI

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार से एसोसिएशन ऑफ मेडिकल कंसल्टेंट्स (एएमसी) की याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका में भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, 2020 व होम्योपैथी के लिए राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, 2020 की वैधता को चुनौती दी गई है। जस्टिस हेमंत गुप्ता व जस्टिस सुधांशु दूलिया की पीठ ने केंद्र से जवाब मांगते हुए सुनवाई चार नवंबर तक स्थगित कर दी है।

विज्ञापन


मुंबई सहित पश्चिम भारत के करीब 11 हजार चिकित्सक एएमसी के सदस्य हैं। एएमसी ने याचिका में केंद्र को धारा 34 (प्रैक्टिशनरों के अधिकारों) में किए गए बदलावों को रद्द करने का निर्देश देने की मांग की है। साथ ही आयुर्वेदिक चिकित्सा में पोस्ट ग्रेजुएट चिकित्सकों को दी गई 58 तरह की सर्जिकल प्रक्रियाएं करने की अनुमित को भी रद्द करने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि यह बदलाव संविधान के अनुच्छेद 14, 19 व 21 के तहत दिए गए मौलिक अधिकारों का हनन करने वाला है।
विज्ञापन


जिनको योग्यता नहीं, उनको भी मिली अनुमति
याचिकाकर्ता ने कहा कि यह निर्देश दो औषधीय उपचार पद्धतियों के व्यापक रूप से भिन्न सदियों पुराने मतभेदों और भेदों को मिटाने के प्रयास से भी व्यथित है। उनके मुताबिक, धारा 34 के तहत राज्यों में पंजीकृत उन चिकित्सकों को भी प्रैक्टिस जारी रखने की अनुमति दी गई, जो इस कानून के तहत चिकित्सकीय योग्यता नहीं रखते हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed