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काम के लिए विज्ञापन की अनुमति दिलाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बीसीआई से मांगा जवाब

Wed, 15 Jul 2020 12:46 AM IST
अवधेश कुमार अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: अवधेश कुमार Updated Wed, 15 Jul 2020 12:46 AM IST
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Supreme Court seeks response from BCI on plea for permission to advertise for work
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : social media
सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना काल में वकीलों को काम के लिए विज्ञापन की अनुमति देने और आय के अन्य स्रोत का सहारा लेने की याचिका पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) से जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस एसए बोबडे की तीन सदस्यीय पीठ ने बीसीआई को इस पर जवाब देने के लिए दो हफ्ते का वक्त दिया है। 
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याचिकाकर्ता वकील चरणजीत चंदरपाल ने याचिका में कहा है कि कोरोना महामारी से लॉकडाउन और कोर्ट की सीमित कार्यवाही के कारण ज्यादातर वकीलों का आमदनी का जरिया खत्म हो गया है। इसके कारण कई वकील तनाव में हैं और कुछ ने खुदकुशी कर ली है। बीसीआई के नियम के अनुसार कोई वकील प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से काम के लिए याचना या विज्ञापन नहीं कर सकता।
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