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हिरासत में रखे गए विदेशियों के बारे में क्या सोचा है? असम सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब
Tue, 09 Apr 2019 05:28 PM IST
तिवारी अभिषेक
भाषा, नई दिल्ली
भाषा, नई दिल्ली
Published by: तिवारी अभिषेक
Updated Tue, 09 Apr 2019 05:28 PM IST
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सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
- फोटो : social media
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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को असम सरकार को निर्देश दिया कि राज्य के हिरासत शिविरों में लंबे समय से रह रहे अवैध विदेशियों की रिहाई के बारे में संभावित तरीकों से अवगत कराये।
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प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने राज्य सरकार के इस कथन का संज्ञान लिया कि इस मामले की सुनवाई के दौरान की गयी टिप्पणियों का असम में लोकसभा चुनाव पर असर पड़ सकता है। राज्य सरकार ने इस मामले की सुनवाई 23 अप्रैल के बाद करने का अनुरोध किया है। असम में लोकसभा चुनाव के लिये 23 अप्रैल को मतदान होगा।
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पीठ ने राज्य सरकार का अनुरोध स्वीकार करते हुये जनहित याचिका पर सुनवाई 25 अप्रैल के लिये सूचीबद्ध कर दी और असम के मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि इस मामले में सभी पक्षकारों के साथ बैठक करके 23 अप्रैल या उससे पहले हलफनामा दाखिल करें जिसमे अनेक हिरासत शिविरों में बंद नौ सौ से अधिक अवैध विदेशियों की रिहाई के बारे में विवरण दिया जाये।
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