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पराली जलाने से रोकने के लिए ठोस नीति की जरूरत: कोर्ट

Tue, 11 Aug 2020 06:58 AM IST
Jeet Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Jeet Kumar Updated Tue, 11 Aug 2020 06:58 AM IST
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Supreme Court Says, to stopped burning Stubble we have to make a strong policy
पराली

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पराली जलाने से रोकने के लिए एक ठोस नीति का होना जरूरी है। अगर इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया गया तो यह समस्या हमेशा के लिए रहेगी। कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के मुख्य सचिवों को विस्तृत हलफनामा दायर कर बताने को कहा कि पराली जलाने से रोकने को लेकर उनकी ओर से क्या उपाय किए गए हैं।

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जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने इन राज्यों से जानना चाहा कि पंचायत स्तर पर पराली जलाने से बचने को जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है या नहीं? पंजाब की ओर से पेश वकील ने कहा कि हम ऐसी मशीन लाने कीतैयारी कर रहे हैं जिससे पराली को गलाया जाएगा और उसका इस्तेमाल किसी और चीज के लिए किया जा सकेगा।
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पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया कि कोरोना महामारी के कारण उसे वित्तीय समस्या भी है। ऐसे में सरकार ऐसी स्थिति में नहीं है कि वह पराली जलाने से रोकने के लिए मशीन खरीदने के लिए किसानों को सब्सिडी दे सकें।
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प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों का क्या र्हुआ
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से यह भी बताने के लिए कहा है कि प्रदूषण फैलाने वाली फैलाने वाले उद्योग से निपटने के लिए वह क्या कर रही है। कोर्ट ने यह भी जानना चाहा कि कितनी फैक्ट्रियों का चालान किया गया है।


अब भी प्रदूषण पूरी तरह खत्म नहीं हुआ
सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने कोर्ट से कहा है कि सभी प्रदूषण वाले हॉट स्पॉट के लिए एक्शन प्लान तैयार किया गया है। इस दौरान अदालत ने रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि कुछ हॉटस्पॉट के आकार कम हुए हैं लेकिन प्रदूषण पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ हैं।

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