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SC: '90 दिनों में 25 करोड़ रुपये दो या फिर जेल जाओ', सोना घोटाले की आरोपी को सुप्रीम कोर्ट की दो टूक
Thu, 06 Mar 2025 08:54 AM IST
नितिन गौतम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: नितिन गौतम
Updated Thu, 06 Mar 2025 08:54 AM IST
सार
जस्टिस जेबी पारदीवाला की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि नौहेरा शेख 11 नवंबर 2024 से बार-बार अदालत के आदेशों की अवहेलना कर रही हैं।
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : एएनआई (फाइल)
विस्तार
सुप्रीम कोर्ट ने सोना घोटाले की आरोपी नौहेरा शेख से साफ कहा है कि या तो वे 90 दिनों के भीतर निवेशकों को 25 करोड़ रुपये लौटाएं या फिर जेल जाएं। हीरा गोल्ड एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड की प्रबंध निदेशक नौहेरा शेख पर लाखों निवेशकों से 5,600 करोड़ रुपये ठगने का आरोप है। नौहेरा के खिलाफ कई राज्यों में एफआईआर दर्ज हुई हैं। अब जस्टिस जेबी पारदीवाला की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि नौहेरा शेख 11 नवंबर 2024 से बार-बार अदालत के आदेशों की अवहेलना कर रही हैं।
अदालत ने क्या कहा
पीठ ने ईडी को आदेश दिया कि अगर वह 90 दिनों के भीतर निवेशकों से लिए पैसों का एक हिस्सा यानी 25 करोड़ रुपये वापस नहीं करती हैं तो उन्हें हिरासत में ले लिया जाए। न्यायमूर्ति पारदीवाला ने कहा, 'हम आरोपी को अंतिम अवसर देते हैं कि वह तीन महीने के भीतर 25 करोड़ रुपये जमा कराए, अन्यथा उसकी जमानत स्वतः रद्द हो जाएगी और उसे ईडी द्वारा वापस जेल भेज दिया जाएगा।' शेख की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि उसके पास कोई पैसा नहीं है। हालांकि, ईडी ने बताया कि शेख के स्वामित्व वाली कई संपत्तियों को जब्त किया गया है। ईडी ने ये भी बताया कि जब नौहेरा से उन संपत्तियों की सूची मांगी गई, जिन्हें नीलाम किया जा सकता है, तो उनके वकील ने इसकी जानकारी नहीं दी।
क्या है मामला
नौहेरा शेख ने केवल तीन संपत्तियों का विवरण साझा किया है, जिनमें से तेलंगाना में दो संपत्तियों को ईडी द्वारा नीलाम किया जा सकता है। गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) ने हीरा गोल्ड और उसके प्रबंध निदेशक से जुड़े मामले की जांच शुरू की। एसएफआईओ अभी भी मामले की जांच कर रहा है। नौहेरा की कंपनी के खिलाफ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली में कई मामले लंबित हैं। आभूषण और सोने की वस्तुओं का कारोबार करने वाली कंपनी हीरा गोल्ड एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड ने निवेश की गई राशि पर 36 प्रतिशत लाभांश देने का वादा करते हुए योजनाएं शुरू कीं थी। शुरुआत में कंपनी ने लाभांश का भुगतान किया भी, लेकिन 2018 में कुछ निवेशकों ने कंपनी और नौहेरा शेख के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई। अक्टूबर 2018 में नौहेरा को गिरफ्तार कर लिया गया।
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अदालत ने क्या कहा
पीठ ने ईडी को आदेश दिया कि अगर वह 90 दिनों के भीतर निवेशकों से लिए पैसों का एक हिस्सा यानी 25 करोड़ रुपये वापस नहीं करती हैं तो उन्हें हिरासत में ले लिया जाए। न्यायमूर्ति पारदीवाला ने कहा, 'हम आरोपी को अंतिम अवसर देते हैं कि वह तीन महीने के भीतर 25 करोड़ रुपये जमा कराए, अन्यथा उसकी जमानत स्वतः रद्द हो जाएगी और उसे ईडी द्वारा वापस जेल भेज दिया जाएगा।' शेख की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि उसके पास कोई पैसा नहीं है। हालांकि, ईडी ने बताया कि शेख के स्वामित्व वाली कई संपत्तियों को जब्त किया गया है। ईडी ने ये भी बताया कि जब नौहेरा से उन संपत्तियों की सूची मांगी गई, जिन्हें नीलाम किया जा सकता है, तो उनके वकील ने इसकी जानकारी नहीं दी।
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क्या है मामला
नौहेरा शेख ने केवल तीन संपत्तियों का विवरण साझा किया है, जिनमें से तेलंगाना में दो संपत्तियों को ईडी द्वारा नीलाम किया जा सकता है। गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) ने हीरा गोल्ड और उसके प्रबंध निदेशक से जुड़े मामले की जांच शुरू की। एसएफआईओ अभी भी मामले की जांच कर रहा है। नौहेरा की कंपनी के खिलाफ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली में कई मामले लंबित हैं। आभूषण और सोने की वस्तुओं का कारोबार करने वाली कंपनी हीरा गोल्ड एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड ने निवेश की गई राशि पर 36 प्रतिशत लाभांश देने का वादा करते हुए योजनाएं शुरू कीं थी। शुरुआत में कंपनी ने लाभांश का भुगतान किया भी, लेकिन 2018 में कुछ निवेशकों ने कंपनी और नौहेरा शेख के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई। अक्टूबर 2018 में नौहेरा को गिरफ्तार कर लिया गया।
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