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सुप्रीम कोर्ट: सोन चिरैया पक्षी को बचाने के लिए भूमिगत तार डालने के दिए जा सकते हैं आदेश
Tue, 16 Mar 2021 12:01 AM IST
Kuldeep Singh
पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली
Published by: Kuldeep Singh
Updated Tue, 16 Mar 2021 12:01 AM IST
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supreme court
- फोटो : पीटीआई
लुप्तप्राय सोन चिरैया पक्षी की करंट लगने से मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता व्यक्त की है। कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह इस पक्षी को बचाने के लिए राजस्थान और गुजरात में बिजली की लो टेंशन तारों को भूमिगत करने और कुछ स्थानों पर बर्ड डायवर्टर लगाने के आदेश जारी कर सकता है।
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मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय से भी इस मामले में उनका रुख जानना चाहा कि हाई टेंशन तारों को भूमिगत करना संभव नहीं है और लो टेंशन तारों के संबंध में यह किया जा सकता है।
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अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने पीठ से कहा, अब तक हाई टेंशन तारों को भूमिगत करना संभव नहीं था लेकिन लो टेंशन तारों को भूमिगत किया जा सकता है। सोन चिरैया को द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बस्टर्ड और गोडावण भी कहते हैं।
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