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सबरीमाला मामले पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी, 'पुरुषों की तरह महिलाओं को भी मंदिर में जाने का हक'

Wed, 18 Jul 2018 04:10 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Wed, 18 Jul 2018 04:10 PM IST
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Supreme court says on sabarimala temple women have the right to go to temple like men

केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि देश में प्राइवेट मंदिर का कोई सिद्धांत नहीं है। मंदिर निजी नहीं बल्कि सार्वजनिक संपत्ति है, जिसमें कोई भी जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि पुरुषों की तरह महिलाओं को भी मंदिर में जाने का हक है। 

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बता दें कि सबरीमाला के प्रसिद्ध भगवान अयप्पा मंदिर में 10 वर्ष से 50 वर्ष तक के उम्र की महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी है। दरअसल, महिलाओं के उस समूह को मंदिर में प्रवेश से रोका जाता है जिन्हें माहवारी होती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान अयप्पा एक ‘नास्तिक ब्रह्मचारी’ थे और इस कारण रजस्वला महिलाओं का मंदिर में प्रवेश वर्जित है। 
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मंदिर प्रबंधक के इस फैसले का सामाजिक संगठन और महिलाएं पुरजोर विरोध कर रही हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी उन महिलाओं के लिए काफी फायदेमंद साबित होगी जो मंदिर में पूजा करने की इच्छुक तो हैं लेकिन उन्हें प्रवेश करने से रोक दिया जाता है।      

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