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वैलेट पार्किंग से गाड़ी चोरी हुई तो जिम्मेदारी से बच नहीं सकते होटल: सुप्रीम कोर्ट

Mon, 18 Nov 2019 03:03 AM IST
संजीव कुमार झा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: संजीव कुमार झा Updated Mon, 18 Nov 2019 03:03 AM IST
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Supreme court says, Hotels Cant Deny Claim For Theft Of Vehicle from valet parking
सांकेतिक तस्वीर

सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम आदेश में कहा है कि होटल अपने स्टाफ या वैलेट के जरिये पार्क किया वाहन चोरी होने पर ‘ओनर्स रिस्क’ की शर्त का हवाला देकर मुआवजा देने से बच नहीं सकते। कोर्ट ने कहा कि वैलेट पार्किंग आम पार्किंग सुविधा से अलग है, जहां वाहन पार्क करने के लिए उपयुक्त जगह, सही पार्किंग और पर्ची दिखाने पर वाहन वापस देना होटल की जिम्मेदारी होती है।

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अगर एक बार वाहन होटल स्टाफ या वैलेट को सौंप दिया गया तो यह उसका कर्तव्य है कि वाहन मालिक को उसे सुरक्षित और सही हालत में लौटाए। जस्टिस एमएम शांतानागौदर और जस्टिस अजय रस्तोगी की पीठ ने कहा कि स्टाफ की लापरवाही पर होटल जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। कोर्ट ने यह आदेश हाल में हुई एक घटना के मामले में दिया है।
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दरअसल, एक व्यक्ति ने पांच सितारा होटल में वैलेट के जरिये कार पार्क की थी। वापस आने पर उसे पता चला कि कार कोई और लेकर चला गया। होटल के सुरक्षाकर्मियों ने उसे बताया कि उसकी कार तीन लड़के लेकर गए हैं, जो दूसरी कार में आए थे। वाहन का बीमा करने वाली कंपनी ने पीड़ित को बीमा राशि का भुगतान कर दिया, लेकिन होटल ने मुआवजा देने से इनकार कर दिया।
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होटल ने ‘पार्किंग एट ऑनर रिस्क’ (मालिक की जोखिम पर पार्किंग) की शर्त का हवाला देते हुए कूपन दिखाया। पीठ ने कहा, होटल मालिकों को उनके अतिथि के सामान के नुकसान या क्षति के लिए दायित्व का मुद्दा लंबे समय से न्यायिक विचार का विषय है, लेकिन ऐसा मामला पहली बार कोर्ट के सामने आया है।

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