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सुप्रीम कोर्ट: टैक्स में छूट चाहती हैं तो व्यापारिक गतिविधियों में लिप्त नहीं हो सकती सार्वजनिक संस्थाएं

Thu, 20 Oct 2022 08:15 AM IST
देव कश्यप पीटीआई, नई दिल्ली।
पीटीआई, नई दिल्ली। Published by: देव कश्यप Updated Thu, 20 Oct 2022 08:15 AM IST
सार

शीर्ष कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मूल्यांकन करने वाले अधिकारियों को वार्षिक आधार पर रिकॉर्ड की जांच करनी चाहिए, ताकि यह पता लगाया जा सके कि निर्धारिती की गतिविधियों की प्रकृति उसकी प्राप्तियों और आय के आधार पर व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय की है या नहीं।

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Supreme Court says General public utility can not engage in trade and paid services if wants tax exemption
Supreme Court - फोटो : ANI

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि एक सामान्य सार्वजनिक सुविधा देने वाली संस्थाएं (General Public Utility) किसी भी व्यापार या वाणिज्यिक गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकती हैं। अगर वह धर्मार्थ कार्य करने वाले संगठनों को मिलने वाली आयकर छूट अपने लिए भी चाहती हैं, तो फिर सशुल्क सेवाएं प्रदान करें।

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मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ ने 149 पन्नों का यह फैसला आईटी अधिनियम की धारा 2(15) के प्रावधान की व्याख्या से संबंधित अपीलों पर सुनवाई के दौरान सुनाया। आयकर अधिनियम की धारा 2 (15) धर्मार्थ उद्देश्य को परिभाषित करती है। इसमें गरीबों को राहत देना, शिक्षा, चिकित्सा राहत, पर्यावरण के संरक्षण और स्मारकों या स्थानों या कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि की वस्तुओं का संरक्षण और जनोपयोगिता से जुड़ी किसी अन्य वस्तु का संवर्धन करना शामिल है।
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आयकर में छूट के लिए आयकर महानिदेशक ने विभिन्न उच्च न्यायालयों के फैसलों के खिलाफ अपील की थी। इसमें कहा गया था कि आईटी अधिनियम के अंतर्गत कर में छूट के लिए किसी भी जीपीयू श्रेणी के चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय जारी रखना अयोग्यता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आयकर विभाग की ओर से दिए गए दस्तावेजों आदि पर ध्यान दिया कि धर्मार्थ कार्य के लिए कर छूट को लेकर बने कानून को स्पष्ट रूप से व्यापार या व्यवसाय में शामिल होने पर कर छूट देने से इनकार करने के लिए बदल दिया गया था।
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न्यायमूर्ति भट ने पीठ की ओर से फैसला लिखते हुए कहा कि यह स्पष्ट किया जाता है कि जीपीयू या व्यक्ति खुद को किसी भी व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय में संलग्न नहीं कर सकता है। वह खुद को किसी भी विचार (उपकर, या शुल्क, या किसी अन्य प्रतिफल) के संबंध में शुल्क लेकर सेवा प्रदान नहीं कर सकता है।

हालांकि, जीपीयू के उद्देश्य को प्राप्त करने के क्रम में, संबंधित ट्रस्ट, समाज, या ऐसे अन्य संगठन, व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय कर सकते हैं या विचार के संबंध में सेवाएं प्रदान कर सकते हैं, बशर्ते कि (i) व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय की गतिविधियां जीपीयू की अपनी वस्तुओं की उपलब्धि से जुड़ी हुई हैं।

निर्णय में कहा गया है कि जीपीयू व्यावसायिक गतिविधियों को जारी रख सकता है यदि इस तरह के व्यवसाय या सेवा से प्राप्ति मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक नहीं है, (रु. 10 लाख इंगिततिथि 01.04.2009; तब रु. 25 लाख इंगित तिथि 01.04.2012; और पिछले वर्ष की कुल प्राप्तियों का 20 फीसदी, इंगित तिथि 01.04.2016 से प्रभावी) जैसा कि वर्षों में संशोधित किया गया है।

कोर्ट ने कई निर्देश देते हुए कहा कि जहां तक सौराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, बड़ौदा और राजकोट जैसे राज्य क्रिकेट संघों का संबंध है, उनके मामले की और जांच की जरूरत है। न्यायालय की राय है कि इस फैसले के आलोक में मामले पर चर्चा और जांच की आवश्यकता है। तदानुसार, एक निर्देश जारी किया जाता है कि एओ (आकलन अधिकारी) संबंधित निर्धारितियों को नोटिस जारी करने और इस निर्णय के पिछले पैराग्राफ में इंगित प्रासंगिक सामग्री की जांच करने के बाद मामले को नए सिरे से तय करेगा।

अदालत ने फैसले में राज्य क्रिकेट संघों के मुद्दे पर यह भी कहा कि इसके अलावा, यदि परिणाम स्वरूप कोई आदेश जारी करने की आवश्यकता है, तो वही किया जाएगा और मूल्यांकन आदेश आईटी अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत कानून के अनुसार पारित किया जाएगा।

फैसले में कहा गया है कि सरकारी अधिकारियों या निगमों के साथ काम करते हुए, एक वैधानिक निगम द्वारा सार्वजनिक कार्यों जैसे आवास, औद्योगिक विकास, पानी की आपूर्ति, सीवेज प्रबंधन, खाद्यान्न की आपूर्ति को प्राप्त करने के लिए ली जाने वाली राशि व्यापार, वाणिज्यिक या व्यावसायिक गतिविधियों के समान हो सकती है।

हालांकि, चूंकि उनके उद्देश्य सार्वजनिक उद्देश्यों/कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक हैं (और तदानुसार वैधानिक प्रावधानों के माध्यम से प्रतिबंधित हैं), ऐसी प्राप्तियों को प्रथम दृष्टया व्यवसाय या वाणिज्यिक प्राप्तियों से बाहर रखा जाना चाहिए। जो कि इस अदालत की बड़ी बेंच के फैसलों के अनुरूप है।

कोर्ट ने कहा कि साथ ही, प्रत्येक मामले में, आकलन प्राधिकारियों को अपने विवेक का प्रयोग करना होगा और यह निर्धारित करने के लिए अभिलेखों की जांच करनी होगी कि क्या और किस हद तक, प्रभारित प्रतिफल या राशि लागत और एक नाममात्र के स्तर से अधिक है।

अदालत ने कहा कि आईटी अधिनियम की धारा 2(15) के प्रावधान के तहत यदि ऐसा है, तो प्राप्तियों से संकेत मिलता है कि गतिविधियां वास्तव में व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय की प्रकृति में हैं और परिणामस्वरूप, निर्धारित सीमा (समय-समय पर संशोधित) का पालन करना होगा।  

वैधानिक नियामकों के संबंध में कोर्ट ने कहा कि वैधानिक नियामक निकायों की आय और प्राप्तियां, जो उदाहरण के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित करने, पेशेवरों को अनुशासित करने और पेशेवर आचरण के मानकों को निर्धारित करने के विशेष कर्तव्यों के साथ काम करती हैं, प्रथम दृष्टया व्यवसाय या वाणिज्यिक प्राप्तियां नहीं हैं।

शीर्ष अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में पुनरावृत्ति होने पर, यह ध्यान रखा जा सकता है कि इस निर्णय के माध्यम से प्राप्त निष्कर्ष, भविष्य में, यदि संबंधित वर्ष की प्राप्तियां मात्रात्मक सीमा से अधिक हैं, न तो किसी भी निर्धारिती (चाहे वैधानिक, या गैर-सांविधिक) और कर अधिकारियों को जनोपयोगी वस्तुओं के मामले में छूट का दावा करने से रोकता है, न ही कर लगाने से रोकता है।


कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मूल्यांकन करने वाले अधिकारियों को वार्षिक आधार पर रिकॉर्ड की जांच करनी चाहिए, ताकि यह पता लगाया जा सके कि निर्धारिती की गतिविधियों की प्रकृति उसकी प्राप्तियों और आय के आधार पर व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय की है या नहीं, अगर यह पाया जाता है कि वे व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय की प्रकृति में हैं, तो यह जांच की जानी चाहिए कि क्या धारा 2(15) के तहत निर्धारित सीमा का उल्लंघन किया गया है, और इस प्रकार से उन्हें छूट से वंचित कर दिया गया है।

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