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Hindi News ›   India News ›   supreme court says can not pass an order on reclaiming for Kohinoor 

कोहिनूर को भारत लाना SC का काम नहीं, न डालें ऐसी याचिकाएं: चीफ जस्टिस

Fri, 21 Apr 2017 02:46 PM IST
amarujala.com- Presented by: मनीष कुमार
amarujala.com- Presented by: मनीष कुमार Updated Fri, 21 Apr 2017 02:46 PM IST
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supreme court says can not pass an order on reclaiming for Kohinoor 
- फोटो : Reuters

लंदन में कोहिनूर हीरे की नीलामी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वे कोहिनूर को वापस लाने के आदेश नहीं दे सकते। कोर्ट ने कहा कि विदेशी सरकार को उसकी प्रोपर्टी की नीलामी से नहीं रोका जा सकता। कोहिनूर को वापस लाने की याचिका पर चीफ जस्टिस जे एस खेहर खासे नाराज दिखे।

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उन्होंने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि हम चकित है कि जो चीज किसी दूसरे देश की है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा क्यों खटखटाया जाता है।

इस तरह की याचिकाएं क्यों डाली जाती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोर्ट की ओर से कहा गया कि कोहिनूर को भारत लाना कोर्ट का काम नहीं है। कोर्ट ने कहा कि भारत सरकार इस मुद्दे को यूके सरकार के साथ मिलकर सुलझा रही है। इकनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक ये याचिका एक एनजीओ ने डाली है।
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