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कोहिनूर को भारत लाना SC का काम नहीं, न डालें ऐसी याचिकाएं: चीफ जस्टिस
amarujala.com- Presented by: मनीष कुमार
Updated Fri, 21 Apr 2017 02:46 PM IST
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- फोटो : Reuters
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लंदन में कोहिनूर हीरे की नीलामी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वे कोहिनूर को वापस लाने के आदेश नहीं दे सकते। कोर्ट ने कहा कि विदेशी सरकार को उसकी प्रोपर्टी की नीलामी से नहीं रोका जा सकता। कोहिनूर को वापस लाने की याचिका पर चीफ जस्टिस जे एस खेहर खासे नाराज दिखे।
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उन्होंने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि हम चकित है कि जो चीज किसी दूसरे देश की है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा क्यों खटखटाया जाता है।
इस तरह की याचिकाएं क्यों डाली जाती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोर्ट की ओर से कहा गया कि कोहिनूर को भारत लाना कोर्ट का काम नहीं है। कोर्ट ने कहा कि भारत सरकार इस मुद्दे को यूके सरकार के साथ मिलकर सुलझा रही है। इकनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक ये याचिका एक एनजीओ ने डाली है।
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