फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Supreme Court said, Rules and norms can be increased for university affiliation

विश्वविद्यालय संबद्धता के लिए नियम और मानदंड बढ़ा सकते हैं : सुप्रीम कोर्ट

Fri, 11 Dec 2020 04:15 AM IST
Kuldeep Singh एजेंसी, नई दिल्ली
एजेंसी, नई दिल्ली Published by: Kuldeep Singh Updated Fri, 11 Dec 2020 04:15 AM IST
विज्ञापन
Supreme Court said, Rules and norms can be increased for university affiliation
सर्वोच्च न्यायालय - फोटो : पीटीआई

सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को कहा कि विश्वविद्यालय कॉलेजों में किसी भी पाठ्यक्रम के लिए एआईसीटीई द्वारा तय मानकों को कम नहीं कर सकते हैं लेकिन वे संबद्धता प्रदान करने के लिए नियम और मानदंड के स्तर को बढ़ाने की शक्ति रखते हैं।

विज्ञापन


चीफ जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यिम की पीठ ने कहा कि मौजूदा समय में कोई भी विश्वविद्यालय हीलाहवाली वाला रवैया नहीं अपना सकता है क्योंकि उनके स्वयं के प्रदर्शन को अंतरराष्ट्रीय मानकों पर आका जा रहा है।
विज्ञापन


इसलिए विश्वविद्यालयों की मानकों और नियमों को बढ़ाने की ताकत पर संदेह नहीं किया जा सकता है। पीठ ने केरल हाईकोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए सरकार द्वारा संचालित एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के कॉलेजों द्वारा पाठ्यक्रम की संबद्धता के लिए नियमों को बढ़ाने के फैसले को बरकरार रखा।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed