फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Supreme court said Governor cannot back down from taking decision on disqualification of MLAs

मणिपुर: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- विधायकों की अयोग्यता पर फैसला लेने से पीछे नहीं हट सकते राज्यपाल

Tue, 09 Nov 2021 09:41 PM IST
सुभाष कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: सुभाष कुमार Updated Tue, 09 Nov 2021 09:41 PM IST
सार

राजीव गांधी के दोषियों के मामले का जिक्र करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा, ऐसे उदाहरण हैं जहां राज्यपाल को निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया गया।

विज्ञापन
Supreme court said Governor cannot back down from taking decision on disqualification of MLAs
एक रिट याचिका में भाजपा विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की गई है। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस तर्क पर सहमति जताई कि लाभ के पद के मुद्दे को लेकर भाजपा के 12 विधायकों की अयोग्यता पर चुनाव आयोग की सिफारिश पर मणिपुर के राज्यपाल अपने फैसले को बताने से पीछे नहीं हट सकते। शीर्ष अदालत मणिपुर विधानसभा के एक कांग्रेस विधायक डीडी थैसी की एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें 12 भाजपा विधायकों को संसदीय सचिवों के पद पर रहने के आधार पर अयोग्य घोषित करने की मांग की गई है।

विज्ञापन


जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता के वकील कपिल सिब्बल ने  दलील दी कि सांविधानिक अथॉरिटी के द्वारा फैसले को लंबित नहीं रख जा सकता। कार्यकाल समाप्त होने में सिर्फ एक महीना बचा है और तब सब कुछ खत्म हो जाएगा। पीठ ने इस दलील पर सहमति जताई कि राज्यपाल निर्णय लेने से पीछे नहीं हट सकते या देरी नहीं कर सकते। राजीव गांधी के दोषियों के मामले का जिक्र करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा, ऐसे उदाहरण हैं जहां राज्यपाल को निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया गया। वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने कहा, चुनाव आयोग की राय राज्यपाल के लिए बाध्यकारी है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर राज्यपाल के सचिव को नोटिस जारी किया। अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed