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चिदंबरम पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, हाई कोर्ट ने जमानत याचिका की थी खारिज 

Fri, 18 Oct 2019 04:34 PM IST
आसिम खान न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: आसिम खान Updated Fri, 18 Oct 2019 04:34 PM IST
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Supreme Court reserves judgement on a plea of P Chidambaram against Delhi High Court order
पी चिदंबरम (फाइल फोटो) - फोटो : PTI

दिल्ली हाईकोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया मामले में कांग्रेस नेता पी चिदंबरम की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले  पर अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है। 

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वहीं, दूसरी तरफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने दिल्ली की अदालत में आईएनएक्स मामले में आरोपपत्र (चार्जशीट) दाखिल कर दिया है। इस मामले पर सुनवाई 21 अक्तूबर को होगी। सीबीआई की चार्जशीट में वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम, उनके बेटे कार्ति चिदंबरम और पीटर मुखर्जी समेत 14 लोगों को आरोपी बनाया गया है।
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गुरुवार को अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय को 24 अक्टूबर तक चिदंबरम से पूछताछ करने की अनुमति दे दी थी और आईएनएक्स भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई की ओर से दायर मामले में इसी तारीख तक चिदंबरम की न्यायिक हिरासत भी बढ़ा दी।

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