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सुप्रीम कोर्ट: बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिकाओं को किया खारिज, गरीबों के लिए आवासीय परियोजना से जुड़ा है मामला

Wed, 06 Oct 2021 02:38 AM IST
देव कश्यप पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: देव कश्यप Updated Wed, 06 Oct 2021 02:38 AM IST
सार

शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ताओं के इस दलील को खारिज कर दिया कि जनहित याचिकाएं 'प्रेरित' थीं और हाईकोर्ट को उन पर विचार नहीं करना चाहिए था। पीठ ने न्यायिक रिकॉर्ड और इस तथ्य पर ध्यान दिया कि गरीबों के लिए 1200 से अधिक आवास इकाइयों में से, नालदुर्ग नगरपालिका के विभिन्न इलाकों में 302 आवास इकाइयों का निर्माण किया गया था और जिनमें से 202 का उपयोग किया जा सकता था और 100 अनुपयोगी और जीर्ण-शीर्ण स्थिति में थे।

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Supreme Court rejects pleas against Bombay HC order leading to FIR against persons involved with housing project for poor
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : ANI

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले में 2009 की एक आवासीय परियोजना के संबंध में कुछ लोगों द्वारा बॉम्बे हाईकोर्ट के एक आदेश के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट के आदेश के कारण योजना में कथित अनियमितताओं के लिए याचिकाकर्ताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

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न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट की पीठ ने न्यायिक रिकॉर्ड और इस तथ्य पर ध्यान दिया कि 'गरीबों के लिए 1200 से अधिक आवास इकाइयों में से, नालदुर्ग नगरपालिका के विभिन्न इलाकों में 302 आवास इकाइयों का निर्माण किया गया था और जिनमें से 202 का उपयोग किया जा सकता था और 100 अनुपयोगी और जीर्ण-शीर्ण स्थिति में थे।'
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गंभीर अनियमितताओं की ओर इशारा करने वाले सबूत मौजूद: सुप्रीम कोर्ट
शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि 'मौजूदा मामले में, गंभीर अनियमितताओं की ओर इशारा करने वाले सबूत मौजूद हैं। सरकार ने संभागीय आयुक्त को 12 जून, 2019 को उनके द्वारा दायर हलफनामे में पुष्टि करने की अनुमति दी कि इस मामले में आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाएगी। ऐसी परिस्थितियों में, हाईकोर्ट की टिप्पणियों को मामले के तार्किक अंत तक ले जाना है, इसलिए उस संदर्भ को समझा जाना चाहिए।'
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याचिकाकर्ताओं की दलील खारिज
शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ताओं के इस दलील को खारिज कर दिया कि जनहित याचिकाएं 'प्रेरित' थीं और हाईकोर्ट को उन पर विचार नहीं करना चाहिए था। कोर्ट ने कहा कि 'इसमें कोई संदेह नहीं है कि जनहित याचिका वास्तविक कारणों को सामने लाने के लिए है, यह पब्लिसिटी या सार्वजनिक अधिकारियों या संस्थानों के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए या गुमराह व्यक्तियों की सहायता करने के लिए नहीं है। इस अदालत ने (निस्संदेह जनहित याचिका के युग से पहले)  'व्यस्त निकायों' को बाहर रखने की आवश्यकता पर जोर दिया है, जिनकी जनहित के मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं है।'

फैसले में देरी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की निंदा की
हालांकि, पीठ ने कहा कि वर्तमान मामले में, 'तथ्य अपील खारिज करने की अनुमति देने के लिए अपर्याप्त हैं और जनहित याचिकाकर्ताओं द्वारा समर्थित कारण निस्संदेह सार्वजनिक हित में है, क्योंकि यह समाज के आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के लिए बड़ी संख्या में बनाए जा रहे आवास से संबंधित है। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपीलों को खारिज करते हुए, न्यायमूर्ति भट ने बेंच के लिए निर्णय लिखते हुए, बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ द्वारा अंतिम निर्देशों की घोषणा और विस्तृत तर्कपूर्ण निर्णय के बीच लगभग 16 महीने की देरी के लिए निंदा की।

अपीलकर्ताओं की पहली शिकायत यह है कि आक्षेपित निर्णय के लिए तर्क दिया गया था और इसके कार्यकारी हिस्से की घोषणा को लंबे समय बाद प्रकाशित किया गया था। निर्णय का कार्यकारी भाग 27 जून, 2019 को सुनाया गया था और कारण 05 अक्टूबर, 2020 को प्रकाशित किए गए थे।

पीठ ने कहा कि 'इस मामले में, हाईकोर्ट को निर्विवाद रूप से अपने आदेश के ऑपरेटिव हिस्से के लिए कारण प्रस्तुत करना चाहिए था। उस हद तक, अपीलकर्ताओं की शिकायत उचित है। हालांकि, हाईकोर्ट के आचरण को कारण प्रस्तुत नहीं करने पर, या तो निर्णय के ऑपरेटिव भाग की घोषणा के समय, या अगले कार्य दिवस (अदालत के) के प्रारंभ होने से पहले इसका जोरदार खंडन किया जाता है।'

देरी को रद्द करने का आधार मानने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
हालांकि, फैसले में देरी को हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करने का आधार मानने से इनकार कर दिया, जिसमें अधिकारियों को कथित अनियमितताओं के मामले को तार्किक अंत तक ले जाने और गरीबों के लिए आवास परियोजनाओं को पूरा करने को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था।

पीठ ने कहा कि 'इससे निस्संदेह पूर्वाग्रह पैदा हुआ, इस हद तक कि अपीलकर्ता उन आधारों को प्रस्तुत करने में असमर्थ थे जिन पर उनकी विशेष अनुमति याचिकाएं आधारित थीं। हालांकि, यह पूर्वाग्रह इस अदालत के अंतरिम आदेशों से अलग था, जिसने स्थिति की पवित्रता को मान्यता दी थी और अपीलकर्ताओं के खिलाफ आगे की कार्रवाई पर रोक लगाने का निर्देश दिया। इन विशेष परिस्थितियों के मद्देनजर, अदालत की राय है कि आक्षेपित आदेश को रद्द नहीं किया जाना चाहिए।'

पीठ ने आगे कहा कि जहां तक प्राथमिकी का संबंध है, पुलिस के पास ललिता कुमारी के फैसले में घोषित कानून की अनिवार्य प्रकृति को देखते हुए कोई विकल्प नहीं था, जहां संज्ञेय अपराधों की सूचना मिलने पर आमतौर पर प्रारंभिक जांच से बचना होता है।

अपीलकर्ता आपराधिक कार्यवाही के दौरान रख सकते हैं अपना पक्ष
पीठ ने कहा कि मामले के निष्कर्षों के आलोक में, इस अदालत की राय है कि अपीलों को विफल होना चाहिए। हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि हाईकोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियों या इस अदालत की टिप्पणियां, इस फैसले के दौरान किसी भी तर्क या बचाव को रोकने के रूप में नहीं माना जाएगा, अपीलकर्ताओं द्वारा आपराधिक कार्यवाही के दौरान कोई भी तर्क या बचाव के उपाय किए जा सकते हैं।'


इससे पहले, हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर नगरपालिका में आवास योजना के क्रियान्वयन में केंद्र, महाराष्ट्र सरकार, उसके विभागों और अधिकारियों को 'जिम्मेदार अधिकारियों और नगर परिषद, नालदुर्ग के पदाधिकारियों और संबंधित ठेकेदारों के खिलाफ सरकारी धन के दुरुपयोग के लिए आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

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