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Supreme Court: राहुल गांधी की सांसदी बहाली के खिलाफ दायर याचिका खारिज, कोर्ट ने एक लाख का जुर्माना लगाया

Fri, 19 Jan 2024 02:54 PM IST
नितिन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: नितिन गौतम Updated Fri, 19 Jan 2024 02:54 PM IST
सार

याचिका में मांग की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाई। राहुल गांधी को अभी तक आरोपों से बरी नहीं किया गया है। 

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supreme court rejects plea against rahul gandhi lok sabha membership restored notification fine lawyer
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका खारिज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दरअसल याचिका में 7 अगस्त 2023 को लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी किए गए उस नोटिफिकेशन को खारिज करने की मांग की थी, जिसके जरिए राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल की गई थी।
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याचिका में दिए गए थे ये तर्क
याचिका में मांग की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाई। राहुल गांधी को अभी तक आरोपों से बरी नहीं किया गया है। ऐसे में उनकी संसद सदस्यता बहाल करने वाले नोटिफिकेशन को खारिज किया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई। याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि ऐसी याचिका दायर होने से ना सिर्फ अदालत बल्कि रजिस्ट्री विभाग का भी कीमती समय बर्बाद होता है। इसके बाद अदालत ने याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। 
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मानहानि मामले में गई थी राहुल गांधी की संसद सदस्यता
दरअसल मोदी सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी के चलते राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया गया था। इस मामले में गुजरात की अदालत ने राहुल गांधी को दोषी ठहराते हुए दो साल जेल की सजा सुनाई। सजा के चलते राहुल गांधी को संसद सदस्यता से अयोग्य ठहरा दिया गया। इसके खिलाफ राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगा दी थी। जिसके बाद लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल करने का नोटिफिकेशन जारी कर राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल कर दी थी। लोकसभा सचिवालय के इसी नोटिफिकेशन के खिलाफ लखनऊ के वकील अशोक पांडेय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। 
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याचिकाकर्ता की याचिकाएं पहले भी सुप्रीम कोर्ट से खारिज हुई हैं और उनके लिए भी कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर पांच लाख रुपये और एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। एनसीपी नेता मोहम्मद फैजल की लोकसभा सदस्यता बहाल करने के फैसले को भी अशोक पांडेय ने चुनौती दी थी, जिसे भी कोर्ट ने खारिज कर पांडेय पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। 
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