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Supreme Court: 'आप' नेता मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से झटका, खारिज की क्यूरेटिव याचिका

Thu, 14 Mar 2024 10:42 PM IST
अभिषेक दीक्षित न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अभिषेक दीक्षित Updated Thu, 14 Mar 2024 10:42 PM IST
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Supreme Court rejects AAP leader Manish Sisodia curative petition in liquor policy irregularities
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : अमर उजाला

सुप्रीम कोर्ट ने शराब नीति अनियमितताओं में उनकी जमानत याचिका खारिज करने के शीर्ष अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली AAP नेता मनीष सिसोदिया की क्यूरेटिव याचिका खारिज कर दी। इससे पहले राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने जेल में बंद मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत मंगलवार को बढ़ा दी थी।

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कोर्ट ने सिसोदिया की हिरासत अवधि 22 मार्च तक बढ़ा दी थी। न्यायाधीश ने यह आदेश तब दिया जब सीबीआई के वकील ने दावा किया कि जांच महत्वपूर्ण चरण में है और अगर आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सिसोदिया को जमानत पर रिहा किया गया तो वह जांच में बाधा डाल सकते हैं या न्याय की जद से भाग सकते हैं।
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सीबीआई और ईडी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली आबकारी नीति 2020-21 को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं, लाइसेंसधारकों को अनुचित लाभ दिया गया, लाइसेंस शुल्क माफ किया गया या कम किया गया तथा सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना लाइसेंस अवधि बढ़ाई गई। 
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सिसोदिया को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने 26 फरवरी, 2023 को घोटाले में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया था। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सीबीआई की प्राथमिकी से जुड़े धनशोधन मामले में सिसोदिया से तिहाड़ जेल में पूछताछ के बाद उन्हें नौ मार्च 2023 को गिरफ्तार किया। उन्होंने 28 फरवरी, 2023 को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था।

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