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आरबीआई के नोटिस पर अंतरिम रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार
Sun, 04 Jul 2021 01:45 AM IST
Kuldeep Singh
एजेंसी, नई दिल्ली
एजेंसी, नई दिल्ली
Published by: Kuldeep Singh
Updated Sun, 04 Jul 2021 01:45 AM IST
सार
- जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस कृष्णमुरारी की पीठ ने पीएनबी की इस याचिका को आरबीआई के नोटिस के खिलाफ एचडीएफसी के लंबित मामले के साथ जोड़ दिया है।
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सर्वोच्च न्यायालय
- फोटो : पीटीआई
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विस्तार
सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई के उस नोटिस पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया जिसमें पीएनबी को आरटीआई के तहत सूचनाओं का खुलासा करने के लिए कहा गया था।
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इसमें डिफॉल्टरों की सूची और बैंक की निरीक्षण रिपोर्ट भी देने को कहा गया था। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार, बैंक और उसके केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी से जवाब भी मांगा है।
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जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस कृष्णमुरारी की पीठ ने पीएनबी की इस याचिका को आरबीआई के नोटिस के खिलाफ एचडीएफसी के लंबित मामले के साथ जोड़ दिया है।
बैंक आरटीआई कानून की धारा 11(1) के तहत आरबीआई के उस नोटिस से व्यथित हैं जिसमें उन्हें अपनी निरीक्षण रिपोर्ट और जोखिम मूल्यांकन से संबंधित जानकारी देने को कहा गया है।
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