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Hindi News ›   India News ›   Supreme Court refuses to refer to larger bench appeals against High Court order quashing Over 10 percent Vanniyar quota

Vanniyar Quota: वंनियार आरक्षण मामले को बड़ी पीठ के पास भेजने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, जानें पूरा मामला

Wed, 16 Feb 2022 07:58 PM IST
अभिषेक दीक्षित न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अभिषेक दीक्षित Updated Wed, 16 Feb 2022 07:58 PM IST
सार

जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने कहा कि उसने निर्णय का अध्ययन किया है और उसका विचार है कि इस मुद्दे पर एक बड़ी पीठ द्वारा विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

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Supreme Court refuses to refer to larger bench appeals against High Court order quashing Over 10 percent Vanniyar quota
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : amar ujala

विस्तार

तमिलनाडु में सरकारी नौकरियों औरशिक्षण संस्थानों में प्रवेश में वंनियार को 10.5 प्रतिशत आरक्षण को रद्द करने के मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर अपीलों को बड़ी पीठ के पास भेजने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। वंनियार, सबसे पिछड़े समुदाय (एमबीसी) की श्रेणी में आता है।

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जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने कहा कि उसने निर्णय का अध्ययन किया है और उसका विचार है कि इस मुद्दे पर एक बड़ी पीठ द्वारा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। पीठ ने कहा कि हम मामले को बड़ी पीठ के पास भेजने के तर्क के पक्ष में नहीं हैं, आप अपनी दलीलें शुरू कर सकते हैं।
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शीर्ष कोर्ट ने मंगलवार को कहा था कि वह मामले के गुण-दोष में जाए बिना मामले को बड़ी पीठ के पास भेजने के मुद्दे पर फैसला करेगी। तमिलनाडु की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने मंगलवार को कहा था कि मामले में संवैधानिक मुद्दे शामिल हैं और इस पर एक बड़ी पीठ द्वारा विचार किए जाने की आवश्यकता है।

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