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सुप्रीम कोर्ट ने एयर इंडिया को बीच की सीटों के साथ उड़ान भरने वाले आदेश में संशोधन से किया इनकार
Wed, 27 May 2020 02:21 PM IST
अनवर अंसारी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अनवर अंसारी
Updated Wed, 27 May 2020 02:21 PM IST
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supreme court
- फोटो : ANI
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एयर इंडिया को दस दिनों के लिए परिचालन करने, बीच की सीटों के साथ उड़ान भरने और विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने वाले आदेश को संशोधित करने से मना कर दिया।
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Supreme Court refuses to modify its earlier order allowing Air India to operate for ten days, the flight with occupancy of middle seats, to bring back Indians stranded abroad. pic.twitter.com/RpQvuM721v
— ANI (@ANI) May 27, 2020
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बता दें कि, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एयर इंडिया को अगले 10 दिनों तक कोरोना महामारी के दौरान एयरक्राफ्ट में तीन सीटों पर यात्रियों को बैठाने की मंजूदी दी थी लेकिन 10 दिनों के बाद उसे बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश का पालन करने को कहा था जिसमें यात्रा के दौरान बीच की सीट खाली छोड़ने को कहा गया था।
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वहीं, बॉम्बे हाईकोर्ट के मिडिल सीट (बीच की सीट) खाली छोड़ने के आदेश को एयर इंडिया और केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी। तुरंत सुनवाई वाली इस याचिका पर सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने एयर इंडिया को निर्देश दिया था कि अगले 10 दिनों तक वह नॉन-शेड्यूल विदेशी उड़ानों के लिए मिडिल सीट बुक कर सकती है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि डीजीसीए के महानिदेशक और एयर इंडिया यदि जरूरी समझते हैं तो नियमों में छूट दे सकते हैं।