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सुप्रीम कोर्ट ने आदमखोर बाघिन को गोली मारने या बेहोश करने के फैसला पर दखल देने से किया इनकार

Wed, 12 Sep 2018 12:25 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Wed, 12 Sep 2018 12:25 PM IST
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Supreme Court refuses to interfere with HC decision to tranquillise or shoot man eating tigress
प्रतीकात्मक तस्वीर
महाराष्ट्र की इस आदमखोर बाघिन को ट्रैंक्युलाइज (बेहोश) किया जाए या गोली मार दी जाए, अब यह फैसला वन विभाग को करना है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका मंगलवार को सुनवाई के बाद खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया। 
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हाईकोर्ट ने आदमखोर बाघिन को ट्रैंक्युलाइज करने और इसमें नाकाम रहने पर उसे गोली मार देने का निर्णय वन विभाग पर छोड़ दिया था। मामला महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के रालेगांव वन क्षेत्र की टी-1 बाघिन को लेकर है, जिसे आदमखोर घोषित किया जा चुका है। 
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वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार यह बाघिन अब तक नौ लोगों को अपना शिकार बना चुकी है। हाल ही में इसने अपने दो शावकों के साथ एक व्यक्ति का शिकार किया और उसके शव को 60 प्रतिशत तक खा गई। 
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पिछले महीने ही इस बाघिन ने तीन लोगों को अपना शिकार बनाया था। पशु अधिकार और वन्यजीव कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में बाघिन के लिए दया याचिका दायर की थी। 
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