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यूनिटेक प्रमोटर चंद्रा बंधुओं को जमानत देने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार

Sat, 15 Aug 2020 06:47 AM IST
Kuldeep Singh अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: Kuldeep Singh Updated Sat, 15 Aug 2020 06:47 AM IST
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Supreme Court refuses to grant bail to Unitech promoter Chandra brother
यूनिटेक, एमडी संजय चंद्रा - फोटो : फाइल फोटो

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यूनिटेक के प्रमोटर संजय चंद्रा और अजय चंद्रा को जमानत देने से इनकार कर दिया। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने कहा, चंद्रा बंधुओं ने अक्तूबर 2017 के आदेश का पालन नहीं किया, इसलिए जमानत नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने अक्तूबर 2017 में कहा था कि 31 दिसंबर 2017 तक 750 करोड़ जमा करने पर ही जमानत मिल सकती है।

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चंद्रा बंधुओं द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि उन्होंने 770 करोड़ रुपये जमा कर दिए हैं इसलिए जमानत दी जाए। जबकि पीठ ने पाया कि रकम निर्धारित समयसीमा के बाद जमा की गई। लिहाजा पीठ ने जमानत से इनकार कर दिया। पीठ ने स्पष्ट किया कि वह अक्तूबर 2017 के आदेश में बदलाव नहीं कर रही क्योंकि फैसला तीन जजों की पीठ का था। ऐसे में तीन जजों की ही पीठ आदेश बदल सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना पीड़ित माता-पिता की देखभाल के लिए सात जुलाई को संजय चंद्रा को एक महीने की अंतरिम जमानत दी थी। चूंकि जमानत की अवधि खत्म हो गई है लिहाजा पीठ ने संजय चंद्रा को सोमवार तक समर्पण करने के लिए कहा है।nat

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