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Supreme Court: मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास को शस्त्र लाइसेंस मामले अग्रिम जमानत देने से SC का इनकार

Tue, 17 Jan 2023 02:07 AM IST
देव कश्यप अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली।
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली। Published by: देव कश्यप Updated Tue, 17 Jan 2023 02:07 AM IST
सार

यह आरोप लगाया गया है कि अब्बास ने लखनऊ की अथॉरिटी को कोई पूर्व सूचना दिए बिना जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ द्वारा जारी शस्त्र लाइसेंस को नई दिल्ली स्थानांतरित कर दिया।

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Supreme Court refuses to grant anticipatory bail to Mukhtar Ansari son Abbas in arms license case
विधायक अब्बास अंसारी। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को शस्त्र लाइसेंस मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। अब्बास अंसारी उत्तर प्रदेश के मऊ से विधायक हैं। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने पिछले हफ्ते इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ अब्बास द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया जिसमें अग्रिम जमानत से इनकार कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने गौर किया था कि अब्बास को विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने 25 अगस्त को भगोड़ा घोषित किया था।

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इस मामले में, यह आरोप लगाया गया है कि अब्बास ने लखनऊ की अथॉरिटी को कोई पूर्व सूचना दिए बिना जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ द्वारा जारी शस्त्र लाइसेंस को नई दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। आरोप है कि अब्बास की मंशा अवैध रूप से शास्त्र खरीदने और इस्तेमाल करने की थी। 2019 में आईपीसी की धारा- 420, 467, 468, और 471 और शास्त्र अधिनियम की धारा- 30 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

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