झटका: मुख्तार अंसारी की सुरक्षा को लेकर पत्नी ने लगाई थी याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से किया इनकार
बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की पत्नी ने पति की जान को खतरा बताते हुए याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी। जिसपर कोर्ट ने सुनवाई करने और हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही मुख्तार अंसारी को पंजाब की जेल से उत्तर प्रदेश की जेल में ट्रांसफर किया गया था।
विस्तार
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशान अंसारी की ओर से दायर याचिका पर दखल देने से इनकार कर दिया है और इस विषय में किसी भी तरह का आदेश पारित करने से भी खुद को किनारा कर लिया है। अफशान अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने अपने पति और मऊ के विधायक मुख्तार अंसारी की सुरक्षा की मांग की थी, याचिका में बताया गया था कि उनके पति की जान को खतरा है। इस मामले की सुनवाई लंबे समय से लंबित थी, शीर्ष कोर्ट ने दखलअंदाजी करने से इनकार कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशान अंसारी को इससे संबंधित याचिका हाईकोर्ट में दाखिल करने को कहा है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट से इस मामले में तेजी से सुनवाई करने की बात भी कही है।
Supreme Court refuses to interfere and declines to pass any order on the petition filed by Afshan Ansari, the wife of gangster-turned-politician, Mukhtar Ansari, seeking safety for her husband & an MLA from Mau,UP while being taken for trial in pending cases
— ANI (@ANI) September 6, 2021
याचिका में एनकाउंटर नहीं करने की गुहार
गैंगस्टर से नेता बने यूपी के बाहुबली मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशान अंसारी ने दायर याचिका में कहा था कि मुख्तार अंसारी की जान को खतरा है और इस मामले में फेयर ट्रायल की जरूरत है और मुख्तार का एनकाउंटर न किया जाए। याचिका में ये भी कहा था कि माफिया डॉन ब्रजेश सिंह सरकार का हिस्सा है और वो बेहद प्रभावशाली है, वो मुख्तार अंसारी को राज्य सरकार के समर्थन से मारने की साजिश कर सकता है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही मुख्तार अंसारी को पंजाब की जेल से उत्तर प्रदेश की जेल में ट्रांसफर किया गया था। मुख्तार की पत्नी को विकास सिंह एनकाउंटर जैसा डर सता रहा है। इसलिए उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।