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टीएमसी सांसद की याचिका पर विचार करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
Tue, 11 Aug 2020 04:42 AM IST
Kuldeep Singh
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Kuldeep Singh
Updated Tue, 11 Aug 2020 04:42 AM IST
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : फाइल फोटो
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें केंद्र द्वारा मुख्यमंत्री व राज्य राहत कोष को सीएसआर के बाहर रखने पर सवाल उठाया गया था।
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जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने मुख्यमंत्री राहत कोष को प्रधानमंत्री राहत कोष के समतुल्य मानने की मांग से भी इनकार कर दिया। पीठ ने याचिकाकर्ता सांसद से सवाल किया कि जब मई महीने में इसी तरह की याचिका खारिज हो गई थी तो फिर से वैसी याचिका क्यों दायर की गई। पीठ ने कहा, यह सही नहीं है। यह एक गलत नजीर है।
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