फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Supreme Court refuses to ban new SC-ST act

सुप्रीम कोर्ट ने किया नए एससी-एसटी एक्ट पर रोक से इंकार

Wed, 30 Jan 2019 08:23 PM IST
आसिम खान न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: आसिम खान Updated Wed, 30 Jan 2019 08:23 PM IST
विज्ञापन
Supreme Court refuses to ban new SC-ST act

सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (उत्पीड़न) संशोधन अधिनियम, 2018 पर रोक लगाने से फिर इनकार कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस मामले में शीर्ष कोर्ट के 20 मार्च, 2018 के फैसले के खिलाफ दाखिल केंद्र की पुनर्विचार याचिका और नए कानून के खिलाफ दाखिल जनहित याचिकाओं पर विस्तृत सुनवाई की जरूरत है।

विज्ञापन


जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस इंदू मल्होत्रा की पीठ ने कहा, हम संशोधित कानून पर फिलहाल रोक नहीं लगा सकते। इस मामले पर विस्तार से सुनवाई जरूरी है। इसके साथ ही सुनवाई 19 फरवरी तक के लिए टाल दी गई। 24 जनवरी को भी कोर्ट ने संशोधित कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। 
विज्ञापन


शीर्ष कोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के प्रति दुरुपयोग की घटनाओं का जिक्र करते हुए 20 मार्च को फैसला दिया था कि एससी-एसटी एक्ट में शिकायत पर तत्काल गिरफ्तारी नहीं होगी। अन्य निर्देशों के साथ कोर्ट ने यह भी कहा था कि इस कानून के तहत दर्ज मामलों में लोक सेवक को सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बाद ही गिरफ्तार किया जा सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन


सरकार ने इस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका लगाई थी और संसद के मानसून सत्र में कानून में संशोधन कर पहले की स्थिति बहाल कर दी थी। इसके खिलाफ कोर्ट में जनहित याचिकाएं दाखिल की गई हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed