SC Collegium: पंजाब-हरियाणा HC में छह अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थाई करने की सिफारिश, जानें इसमें किसके नाम
कॉलेजियम में चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस संजय किशन कौल और के एम जोसेफ भी शामिल हैं। कॉलेजियम का कहना है कि चूंकि अतिरिक्त न्यायाधीशों में से एक न्यायाधीश का मौजूदा दो साल का कार्यकाल 24 मई को समाप्त होने वाला है।
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सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थाई करने के लिए केंद्र से सिफारिश की है। कॉलेजियम की अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने की थी।
कॉलेजियम में चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस संजय किशन कौल और के एम जोसेफ भी शामिल हैं। कॉलेजियम का कहना है कि चूंकि अतिरिक्त न्यायाधीशों में से एक न्यायाधीश का मौजूदा दो साल का कार्यकाल 24 मई को समाप्त होने वाला है, इसलिए सिफारिश पर केंद्र तेजी से कार्रवाई कर सकता है। 17 अप्रैल को कॉलेजियम ने बैठक कर फैसला लिया था।
पिछले साल 19 दिसंबर 2022 को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के कॉलेजियम ने सर्वसम्मति से सिफारिश की थी कि उनके अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया जाए। कॉलेजियम ने कहा कि न्याय विभाग ने 13 अप्रैल 2023 को जजों की स्थाई नियुक्ति के लिए पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों की सहमति भेजी थी।
सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने की इन जजों की सिफारिश
- जस्टिस विकास बहल
- जस्टिस विकास सूरी
- जस्टिस संदीप मौदगिल
- जस्टिस विनोद शर्मा (भारद्वाज)
- जस्टिस पंकज जैन
- जस्टिस जसजीत सिंह बेदी