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बेटे की शादी में गए आरोपी नेता को कर्नाटक सरकार ने थामा 15 लाख का बिल, SC ने फटकारा

Fri, 04 Aug 2017 05:26 AM IST
अमर उजाला/ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला/ब्यूरो, नई दिल्ली Updated Fri, 04 Aug 2017 05:26 AM IST
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supreme court rebuked karnataka govt on abdul nazir madani
abdul nazir madani

पुलिस सुरक्षा के साथ बेटे की शादी में शामिल होने के मद में बेंगलुरू ब्लास्ट मामले में आरोपी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता अब्दुल नजीर मदनी को 15 लाख रुपये का बिल थमाने पर सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार की खिंचाई की है। मालूम हो कि शीर्ष अदालत ने ही मदनी को बेटे की शादी में शामिल होने की इजाजत दी थी।

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न्यायमूर्ति एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने कर्नाटक सरकार केवकील से कहा कि क्या अदालती आदेश को आप इस तरीके से लेते हैं। पीठ ने कहा कि राज्य से यह उम्मीद की जाती है कि वह चीजों को गंभीरता से लें।
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वहीं मदनी की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण आदि ने कहा कि कर्नाटक सरकार का यह रुख मदनी को बेटे की शादी में केरल जाने की अनुमति केआदेश को विफल करना है। उन्होंने सवाल उठाया कि मदनी को लाने-ले जाने में 19 पुलिसकर्मियों की क्या आवश्यकता है।
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दूसरी तरह कर्नाटक सरकार की ओर से पेश वकील का कहना था कि 1991 के सर्कुलर के हिसाब से मदनी को बिल भेजा गया है। उन्होंने यह भी बताया कि अब तक सरकार मदनी पर छह करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है।


जवाब में पीठ ने कहा कि इन पुलिसकर्मियों को वेतन तो मिलता ही है ऐसे में उन्हें टीए व डीए ही अतिरिक्त दिया जा सकता है। पीठ ने वकील से शुक्रवार को इस संबंध में निर्देश लाने के लिए कहा है।

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