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SC: ईडी के खिलाफ तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल, पूछा- समन को लेकर इतनी बेचैनी क्यों
Sat, 24 Feb 2024 11:40 AM IST
आदर्श शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: आदर्श शर्मा
Updated Sat, 24 Feb 2024 11:40 AM IST
सार
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय की जांच के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर करने पर तमिलनाडु सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किए है।
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : ANI
विस्तार
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय की जांच के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर करने पर तमिलनाडु सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किए है। गौरतलब है कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने अवैध रेत खनन मामले की जांच के सिलसिले में वेल्लोर, तिरुचिरापल्ली, करूर, तंजावुर और अरियालुर के जिला कलेक्टरों को तलब किया था।
ईडी के समन को लेकर तमिलनाडु सरकार से कोर्ट के सवाल
राज्य सरकार ने अधिकारियों के साथ मद्रास हाईकोर्ट का रुख किया था, जिसने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी समन पर रोक लगा दी थी। इसको लेकर जांच एजेंसी ने आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था। पीठ ने तमिलनाडु सरकार के वकील से पूछा कि राज्य यह रिट याचिका कैसे दायर कर सकता है। किस कानून के तहत। आप हमें बताएं कि राज्य की रुचि कैसे है और वह प्रवर्तन निदेशालय के खिलाफ यह रिट याचिका कैसे दायर कर सकता है। पीठ ने कहा कि अधिकारियों को ईडी के साथ सहयोग करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से नोटिस जारी तक तीन दिनों के भीतर जवाब मांगा है। कोर्ट ने 26 फरवरी को सुनवाई के लिए यह याचिका सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है।
गौरतलब है कि मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के जिला कलेक्टरों को ईडी द्वारा जारी किए गए समनों के संचालन पर रोक लगा दी थी। ईडी ने 2002 में तमिलनाडु में दर्ज कई एफआइआर और प्राप्त जानकारी पर पीएमएलए के तहत जांच शुरू की थी।
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ईडी के समन को लेकर तमिलनाडु सरकार से कोर्ट के सवाल
राज्य सरकार ने अधिकारियों के साथ मद्रास हाईकोर्ट का रुख किया था, जिसने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी समन पर रोक लगा दी थी। इसको लेकर जांच एजेंसी ने आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था। पीठ ने तमिलनाडु सरकार के वकील से पूछा कि राज्य यह रिट याचिका कैसे दायर कर सकता है। किस कानून के तहत। आप हमें बताएं कि राज्य की रुचि कैसे है और वह प्रवर्तन निदेशालय के खिलाफ यह रिट याचिका कैसे दायर कर सकता है। पीठ ने कहा कि अधिकारियों को ईडी के साथ सहयोग करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से नोटिस जारी तक तीन दिनों के भीतर जवाब मांगा है। कोर्ट ने 26 फरवरी को सुनवाई के लिए यह याचिका सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है।
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गौरतलब है कि मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के जिला कलेक्टरों को ईडी द्वारा जारी किए गए समनों के संचालन पर रोक लगा दी थी। ईडी ने 2002 में तमिलनाडु में दर्ज कई एफआइआर और प्राप्त जानकारी पर पीएमएलए के तहत जांच शुरू की थी।
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