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छत्तीसगढ़: भूपेश बघेल को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, सीडी कांड की सुनवाई पर लगी रोक
Mon, 21 Oct 2019 12:09 PM IST
Sneha Baluni
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Sneha Baluni
Updated Mon, 21 Oct 2019 12:09 PM IST
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भूपेश बघेल (फाइल फोटो)
- फोटो : Instagram
उच्चतन न्यायालय ने उस कथित सेक्स सीडी मामले की सुनवाई पर रोक लगा दी है जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आरोपी हैं। न्यायालय ने मुख्यमंत्री पर गवाहों को धमकाने का आरोप लगाते हुए कथित सेक्स सीडी मामले को छत्तीसगढ़ से बाहर स्थानांतरित करने का अनुरोध करने वाली सीबीआई की याचिका पर नोटिस भी जारी किया है।
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Supreme Court today stayed the trial in the alleged sex CD case against Chhattisgarh Chief Minister, Bhupesh Baghel. Court asked Baghel and his advisor to apprise it as to why the case against him and other accused should not be shifted outside the state. (file pic) pic.twitter.com/VGYrSR6ziG
— ANI (@ANI) October 21, 2019विज्ञापन
अदालत ने जब यह पूछा कि जांच एजेंसी उनके मामले को बाहर हस्तांतरित करना क्यों चाहती है तो सीबीआई की तरफ से पेश हुए सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि दो गवाहों ने शिकायत दर्ज कराई है कि उन्हें मुख्यमंत्री के खिलाफ बयान देने की वजह से धमकाया जा रहा है।
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बघेल सहित चार अन्य लोगों पर कथित तौर पर राज्य के पूर्व पीडब्यूडी मंत्री राजेश मुनात की एक फर्जी अश्लील सीडी वितरित करने का आरोप है। सीबीआई मे सितंबर 2018 में बघेल के खिलाफ मुनात की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि बघेल ने पूर्व पत्रकार विनोद वर्मा और अन्य के साथ मिलकर फर्जी अश्लील सीडी वितरित की।
यह घटना पिछले साल छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से कुछ हफ्तों पहले घटित हुई। बघेल को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। उन्होंने तब अदालत से कहा था कि वह निर्दोष हैं और वह न तो जमानत के लिए अर्जी लगाएंगे और न ही किसी वकील की मदद लेंगे। वह जेल के अंदर सत्याग्रह (भूख हड़ताल) करेंगे। हालांकि सीबीआई की अदालत ने बाद में उन्हें जमानत प्रदान कर दी थी।