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कोविड-19 के इलाज का दावा करने वाले हरियाणा के डॉक्टर पर 10 हजार रुपये जुर्माना
Fri, 21 Aug 2020 10:35 PM IST
गौरव पाण्डेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: गौरव पाण्डेय
Updated Fri, 21 Aug 2020 10:35 PM IST
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सुप्रीम कोर्ट ने उस आयुर्वेद डॉक्टर (वैद) पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है जिसने कोविड-19 के इलाज का दावा किया था। अदालत ने कहा, ऐसा लगता है कि याचिकाकर्ता ने प्रचार के लिए यह याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता पर न्यायिक समय बर्बाद करने के लिए जुर्माना लगाया गया।
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जुर्माने की रकम चार हफ्ते में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वेलफेयर फंड में जमा करानी होगी। जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने हरियाणा के वैद ओम प्रकाश ज्ञानतारा की याचिका खारिज करते हुए उन पर जुर्माना लगाया है।
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वैद ने याचिका दायर कर कोर्ट से गुहार की थी कि सभी अस्पतालों और डॉक्टरों को उनकी दवा का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया जाए। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा, ऐसी याचिका दायर करने की कोशिश करने वालों को यह संदेश जरूरी कि इस पर रोक लगनी चाहिए।
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