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Supreme Court: मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध फिर भी सील कर दीं संपत्तियां, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को लगाई फटकार
Fri, 01 Apr 2022 06:51 PM IST
गौरव पाण्डेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: गौरव पाण्डेय
Updated Fri, 01 Apr 2022 06:51 PM IST
सार
सुप्रीम कोर्ट ने संपत्तियों की जब्ती को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट के एक आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी को फटकार लगाई।
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : पीटीआई (फाइल)
विस्तार
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होने के बावजूद कुछ संपत्तियों को सील करने और उनका प्रतीकात्मक कब्जा लेने के लिए प्रवर्तन निदेशालय की खिंचाई की। अदालत ने ईडी से यह भी कहा कि वह अपनी गलती को दूर करने के लिए सुधारात्मक कदम उठाए।
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शीर्ष अदालत ने कहा कि हमारे 28 मार्च के आदेश के अनुसार याचिकाकर्ताओं ने याचिका की प्रति 30 मार्च को केंद्रीय एजेंसी को दे दी थी। आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि मामले की सुनवाई एक अप्रैल को होगी।
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न्यायाधीश एएम खानविलकर और एएस ओका की पीठ को याचिकाकर्ताओं की ओक से पेश वकील ने बताया कि याचिकाकर्ताओं ने 31 मार्च को याचिका की प्रति ईडी को दो दी थी। इसके बाद भी ईडी ने संपत्तियों को सील करने की कोशिश की। उन्होंने प्रतीकात्मक कब्जा भी ले लिया है।
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यह मामला बॉम्बे हाईकोर्ट के एक आदेश के खिलाफ दाखिल एक याचिका से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा मामले का मूल सवाल यह है कि क्या तीन जून 2021 को जारी किया गया अस्थाई कुर्की का आदेश 180 दिन के बाद लागू होना बंद हो जाता है।
पीठ ने कहा कि अगर यह मुद्दा याचिकाकर्ताओं के पक्ष में रहता है तो ऐसे आदेश के आधार पर प्राधिकरण की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। पीठ ने कहा कि हम प्रतिवादी से अगली तारीख से पहले स्थिति स्पष्ट करने और उपचारात्मक उपाय पेश करने का आह्वान करते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि इस पर आठ अप्रैल से पहले उत्तर दिया जाए। शुरुआत में ईडी की ओर से पेश वकील ने पीठ से अनुरोध किया था कि मामले की सुनवाई अगले सप्ताह की जाए।
जिस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही थी उसे महाराष्ट्र के दो लोगों ने बॉम्बे हाईकोर्ट के एक आदेश के खिलाफ दायर की है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि ईडी की ओर से 11 संपत्तियों के संबंध में लगाई गई कुर्की अदालत या अपीलीय प्राधिकारी के अगले आदेश तक जारी रहेगी।