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सुप्रीम कोर्ट: सरकारी प्रेस वार्ता में सांकेतिक भाषा के दुभाषियों की मांग को लेकर याचिका, जानिए क्या है मामला

Sat, 20 Nov 2021 09:40 PM IST
अभिषेक दीक्षित न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अभिषेक दीक्षित Updated Sat, 20 Nov 2021 09:40 PM IST
सार

याचिका में तर्क दिया गया, इस तथ्य के बावजूद कि ये प्रेस ब्रीफिंग देश में विभिन्न विकासों के बारे में आम जनता के लिए जागरूकता और शिक्षा पैदा करने का एक अहम तरीका है।

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Supreme Court: Petition regarding the demand for sign language interpreters in the official press conference Latest News Update
सुप्रीम कोर्ट (फाइल) - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर केंद्र और राज्य सरकारों को सरकार द्वारा आयोजित सभी आधिकारिक प्रेस वार्ताओं में सांकेतिक भाषा के दुभाषिए उपलब्ध कराने का निर्देश देने की मांग की गई है। अधिवक्ता एम करपगम द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआइएल) में कहा गया है कि भारत में आयोजित सभी प्रेस ब्रीफिंग न तो समावेशी हैं और न ही सुलभ हैं। 

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याचिका में तर्क दिया गया, इस तथ्य के बावजूद कि ये प्रेस ब्रीफिंग देश में विभिन्न विकासों के बारे में आम जनता के लिए जागरूकता और शिक्षा पैदा करने का एक अहम तरीका है। शीर्ष न्यायालय में दायर याचिका में कहा गया है कि सांकेतिक भाषा वह सेतु है जो अन्य लोगों को उन लोगों की दुनिया से जोड़ती है जिनकी सुनने की क्षमता है। साथ ही सुनने में अक्षम व्यक्तियों के लिए सांकेतिक भाषा तक पहुंच संचार बाधाओं को तोड़ने और किसी और की तरह समाज में भाग लेने की कुंजी है।

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