फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   supreme court orders to stop road construction near aravali hills

सुप्रीम कोर्ट का अरावली हिल्स के पास सड़क निर्माण पर रोक लगाने का आदेश

Wed, 26 Aug 2020 03:26 AM IST
Amit Mandal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amit Mandal Updated Wed, 26 Aug 2020 03:26 AM IST
विज्ञापन
supreme court orders to stop road construction near aravali hills
सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने अरावली हिल्स के पास  फार्महाउस तक पहुंचने के लिए सड़क के निर्माण पर रोक लगाने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने हरियाणा सरकार को इस संबंध में उचित कार्रवाई करने के लिए कहा है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ को बताया कि एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि गुड़गांव-फरीदाबाद रोड से करीब डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित बंदवारी गांव में फार्महाउस तक पहुंचने के लिए सड़क बनाने जाने का काम किया जा रहा है। यह अरावली हिल्स को समतल कर किया जा रहा है। पीठ ने इस पर बेहद नाराजगी जताई। 
विज्ञापन


इसके बाद हरियाणा के एडिशनल एडवोकेट जनरल अनिल ग्रोवर ने पीठ को भरोसा दिलाया कि इस संबंध में जरूरी कार्रवाई की जाएगी और आगे किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। जिस पर पीठ ने हरियाणा सरकार को इस संबंध में उचित कार्यवाही करने के लिए कहा है और रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।पीठ ने जिलाधिकारी और पुलिस अथॉरिटी को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
विज्ञापन


पूर्व सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार ने 50 लाख की पेशकश को ठुकराया
दिल्ली में सीलिंग और अवैध निर्माण मामले में वर्षों से अमाइकस क्यूरी के तौर पर अदालत की मदद कर रहे वरिष्ठ वकील व पूर्व सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा सेवा के लिए की गई 50 लाख रुपये की पेशकश को ठुकरा दिया है। वरिष्ठ वकील रंजीत कुमार ने हाथ जोड़कर पीठ से कहा कि मुझे यह रकम नहीं चाहिए।
विज्ञापन
विज्ञापन


जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने इस मामले में वर्षों से अदालत की मदद कर रहे वरिष्ठ वकील रंजीत कुमार को 50 लाख जबकि वकील ए डी एन राव, अपराजिता सिंह और अनीता शिनॉय को 25-25 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया था। लेकिन कुमार ने इसे लेने से इनकार कर दिया।   
 
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed