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सुप्रीम कोर्ट का अरावली हिल्स के पास सड़क निर्माण पर रोक लगाने का आदेश
Wed, 26 Aug 2020 03:26 AM IST
Amit Mandal
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Amit Mandal
Updated Wed, 26 Aug 2020 03:26 AM IST
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सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने अरावली हिल्स के पास फार्महाउस तक पहुंचने के लिए सड़क के निर्माण पर रोक लगाने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने हरियाणा सरकार को इस संबंध में उचित कार्रवाई करने के लिए कहा है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ को बताया कि एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि गुड़गांव-फरीदाबाद रोड से करीब डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित बंदवारी गांव में फार्महाउस तक पहुंचने के लिए सड़क बनाने जाने का काम किया जा रहा है। यह अरावली हिल्स को समतल कर किया जा रहा है। पीठ ने इस पर बेहद नाराजगी जताई।
इसके बाद हरियाणा के एडिशनल एडवोकेट जनरल अनिल ग्रोवर ने पीठ को भरोसा दिलाया कि इस संबंध में जरूरी कार्रवाई की जाएगी और आगे किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। जिस पर पीठ ने हरियाणा सरकार को इस संबंध में उचित कार्यवाही करने के लिए कहा है और रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।पीठ ने जिलाधिकारी और पुलिस अथॉरिटी को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
पूर्व सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार ने 50 लाख की पेशकश को ठुकराया
दिल्ली में सीलिंग और अवैध निर्माण मामले में वर्षों से अमाइकस क्यूरी के तौर पर अदालत की मदद कर रहे वरिष्ठ वकील व पूर्व सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा सेवा के लिए की गई 50 लाख रुपये की पेशकश को ठुकरा दिया है। वरिष्ठ वकील रंजीत कुमार ने हाथ जोड़कर पीठ से कहा कि मुझे यह रकम नहीं चाहिए।
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जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने इस मामले में वर्षों से अदालत की मदद कर रहे वरिष्ठ वकील रंजीत कुमार को 50 लाख जबकि वकील ए डी एन राव, अपराजिता सिंह और अनीता शिनॉय को 25-25 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया था। लेकिन कुमार ने इसे लेने से इनकार कर दिया।
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इसके बाद हरियाणा के एडिशनल एडवोकेट जनरल अनिल ग्रोवर ने पीठ को भरोसा दिलाया कि इस संबंध में जरूरी कार्रवाई की जाएगी और आगे किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। जिस पर पीठ ने हरियाणा सरकार को इस संबंध में उचित कार्यवाही करने के लिए कहा है और रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।पीठ ने जिलाधिकारी और पुलिस अथॉरिटी को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
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पूर्व सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार ने 50 लाख की पेशकश को ठुकराया
दिल्ली में सीलिंग और अवैध निर्माण मामले में वर्षों से अमाइकस क्यूरी के तौर पर अदालत की मदद कर रहे वरिष्ठ वकील व पूर्व सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा सेवा के लिए की गई 50 लाख रुपये की पेशकश को ठुकरा दिया है। वरिष्ठ वकील रंजीत कुमार ने हाथ जोड़कर पीठ से कहा कि मुझे यह रकम नहीं चाहिए।
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जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने इस मामले में वर्षों से अदालत की मदद कर रहे वरिष्ठ वकील रंजीत कुमार को 50 लाख जबकि वकील ए डी एन राव, अपराजिता सिंह और अनीता शिनॉय को 25-25 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया था। लेकिन कुमार ने इसे लेने से इनकार कर दिया।